वाराणसी (ब्यूरो)मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर कोङ्क्षचग ट्रेनर व संचालक यदि बच्चों को उकसाएंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगीआइपीसी की धारा 120 (साजिश) में मुकदमा दर्ज होगा और जेल भी भेजा जा सकता हैउन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोङ्क्षचग ट्रेनरों एवं संचालकों को इससे अवगत करा दिया जाए.

दीपक अग्रवाल शनिवार को कमिश्नरी सभागार में सेना, प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थेउन्होंने कोङ्क्षचग एवं ट्रेङ्क्षनग सेंटर के संचालकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित कियासाथ ही कहा कि गांव के मार्गों की निगरानी की जाएउन्होंने नौजवानों से अपील की कि वे किसी के उकसावे में न आएंयदि उनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत हो गया तो पूरे जीवन में सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि ङ्क्षहसक कृत्य व तोडफ़ोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की गई हैरोडवेज एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के हुए नुकसान की भरपायी उन्हीं लोगों से की जाएगीइसमें लिप्त अन्य लोगों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 20 जून को किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि अथवा कानून को हाथ में लेने वालों से प्रशासन सख्ती से निबटेगा

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे ग्राम प्रधानों, अभिभावकों के साथ बैठक कर उन्हें अवगत कराएं कि युवा किसी अराजक कार्य में संलिप्त न होंइस कार्य में सैनिक कल्याण बोर्ड, रिटायर्ड सेना एवं पुलिस के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएयदि किसी को कोई ज्ञापन देना है, तो गांव में ही ज्ञापन दें, अधिकारी गांवों में स्वयं जाकर उनसे ज्ञापन लेंगेबैठक में सेना के अधिकारी के अलावा एडीजी जोन, पुलिस आयुक्त, एसपी ग्रामीण आदि अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

भविष्य को सुरक्षित रखने का इंतजाम

कमिश्नर ने कहा कि यह योजना युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हैयुवाओं में लोकाचार, साहस, सौहार्द व टीम भावना को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलेगी.