भाई हीरालाल का भी एक लाइसेंस निरस्त हुआ,

गंभीर मुकदमे दोनों के खिलाफ दर्ज हैं दोनों के खिलाफ

-डीएम ने एसएसपी को पत्र लिखकर तीनों शस्त्र जमा कराने को कहा

पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल का दो व उसके भाई हीरालाल जायसवाल का एक शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही एसएसपी को पत्र लिखकर दोनों के शस्त्र तत्काल थाने में जमा कराने के लिए कहा है। भाई सहित पूर्व सांसद जवाहर लाल के खिलाफ कैंट थाने में पहले से सात-सात गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह ने पूर्व सांसद की रायफल एवं माउजर और भाई हीरालाल जायसवाल की पिस्टल का लाइसेंस निलंबित करते हुए 25 जनवरी-19 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 11 फरवरी तक जवाब मांगा था।

एसपी सिटी ने दी थी रिपोर्ट

तत्कालीन डीएम ने कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा था कि सात जनवरी-2019 को कैंट पुलिस की आख्या पर एसपी सिटी ने 11 जनवरी-2019 को रिपोर्ट भेजी थी कि जवाहर लाल जायसवाल के पास माउजर और रायफल के दो शस्त्र लाइसेंस हैं। दोनों वाराणसी से बने हैं। पूर्व सांसद के खिलाफ कैंट थाने में विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, कैंट थाने में हिस्ट्रीशीट है। शस्त्र लाइसेंस का वे दुरुपयोग करते हैं, जिससे जनमानस में भय व्याप्त है। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए शस्त्र का दुरुपयोग किया है। पुलिस ने रिपोर्ट में पूर्व सांसद को शस्त्र लाइसेंस से कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात लिखी है। ऐसे में तत्काल दोनों ही लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। पूर्व सांसद के भाई हीरालाल जायसवाल की पिस्टल का लाइसेंस भी निलंबित किया था। दोनों ने 16 मार्च-2019 को जवाब दिया था कि सूबे के कई जिलों में कारोबार है, ऐसे में लाइसेंस निरस्त करना ठीक नहीं है। उन पर लगाए गए पुलिस के आरोप निराधार हैं।