- संतोषी माता मंदिर पर कब्जा का मामला

- 21 जुलाई को मारपीट और चली थी गोली

भेलूपुर थाना क्षेत्र में संतोषी माता मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद खोजवां बाजार निवासी अतर सिंह की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश (आरपी त्रिपाठी) की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। जमानत का विरोध एडिशनल डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता नदीम अहमद खान, रजत मिश्रा ने किया।

प्रकरण के मुताबिक संतोषी माता मंदिर पर कब्जा को लेकर वहां के पुजारी अभिषेक पांडेय का खोजवां बाजार निवासी राज बहादुर सिंह व अतर सिंह के साथ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 21 जुलाई 2021 की शाम राज बहादुर व अतर सिंह ने पुजारी रमाकांत पाठक व अभिषेक के साथ मारपीट की। इसके बाद पुजारी अभिषेक को गोली मार दी।