अत्यधिक शराब पिलाकर अपने परिचित की गैर इरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने लोहता थाना क्षेत्र के चुरामनपुर गांव निवासी आरोपित अजीत विश्वकर्मा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी अदालत ने मोबाइल लूटने और चोरी की कीमती मोबाइल बरामद होने के मामले में रोहनिया थानांतर्गत बसंतपट्टी,गंगापुर निवासी आरोपित जयकेश कुमार चौहान की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। दोनों की जमानत का विरोध एडीजीसी रोहित मौर्या ने किया।