वाराणसी (ब्यूरो)। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि रोजाना 300 से अधिक मामले आ रहे हैं। संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। इस संबंध में समीक्षा करके यह निर्धारित किया गया कि संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों को तत्काल जनपद में लागू कराया जाए।

गंगा घाट पर शाम 4 बजे के बाद बैठने पर पाबंदी लगा दी गयी है। मगर, प्रशासन ने पर्यटन की दृष्टि से नाव यात्रा करने वालों को छूट दी है। मगर इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा। गंगापार रेत पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मनोरंजन के सभी मीडियम पूरी तरह से बंद रहेंगे।

एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाएगा। सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा और 5 से अधिक लोग को एक साथ रहने की मनाही है। इसका पालन सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों को जाने की अनुमति मिलेगी, जिन्हें बहुत जरूरी काम होगा।

शिकायत पेटिका रखी जाएगी

विधान सभा चुनाव-2022 आचार संहिता लागू होने के बाद तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित हो गई है। जिले के सभी तहसील और थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जाएगी। शिकायत पेटिका को रोज शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जाएगा। इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।

बिना मास्क के मिले तो- रूकेगा वेतन, बंद होगी दुकान और लगेगा जुर्माना

बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री न बेची जाए। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। थाना स्तर से इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जाएगी। दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाए। मास्क नहीं तो सामान नहीं का पालन करें।

4 सवारियों से ज्यादा लोडिंग

ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा में 4 सवारियों से ज्यादा लोडिंग की और ड्राइवर मास्क न लगाए तो थाना और यातायात पुलिस कार्रवाई करें.जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराए कि उनके सभी दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक मास्क पहन कर खरीदारी कर रहे हैं। आदेश जारी होने के 1 सप्ताह तक लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन कड़ाई से किया जाएगा। बिना मास्क के मिले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा.जिले के जिस भी मार्केट, मॉल या दुकान में मास्क का पालन नहीं हुआ तो कुछ दिन के उनका प्रतिष्ठान बंद करा दिया जाएगा.जिले में सभी प्रकार के रेगुलर, संविदा, सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना जरूरी होगा। न पहना तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोक दिया जाएगा।