वाराणसी (ब्यूरो)नगर निगम वाराणसी के नए नियम के अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र को जोनल ऑफिसों से बनाने का फरमान जारी हो चुका हैनया नियम पूरे बनारस में 1 मई से लागू हैविडंबना यह है कि अनस्किल्ड कर्मचारियों की वजह से जनता जोनल ऑफिसों के लगातार चक्कर लगा रही हैलेकिन, प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैैंइसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोनल आफिसों में पंजीकरण एवं प्रमाणपत्र बनाने का रेशियो बहुत धीमा है, वहीं पब्लिक चक्कर लगाने को मजबूर है.

भेलूपुर जोन ने किया वर्कशाप

भेलूपुर जोन के जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल को विगत कई वीक से डेथ एवं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के बारे में होने वाली परेशानियों के बारे में सूचनाएं मिल रही थीउन्होंने बताया कि इस मामले में मैक्सिमम काम सेनेटरी इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारियों एवं बाबुओं की मदद ली जाती हैपरन्तु उनके अंदर फार्म को समझने एवं उसे पूर्ण रूप से भरवाने की दक्षता कर्मचारियों के अंदर नहीं होने के अभाव में उन्होंने विगत दिनों अपने कार्यालय में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी.

भटकती है पब्लिक

पीडि़तों ने बताया कि उनके सर्टिफिकेट टाइम से नहीं बन रहे हैंबाबुओं द्वारा उनके काम को लगातार खिसकाया जाता हैएक पीडि़त ने बताया कि वह जन्म प्रमाणपत्र बनाने के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहा है लेकिन उसका नहीं बनाया जा रहा हैसाथ ही यह भी कहा जाता है कि 12 बजे के बाद सर्टिफिकेट बनाने का काम नहीं किया जाता है.

पहले नहीं दी गई ट्रेनिंग

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पूïर्व में नगर निगम के हेड आफिस सिगरा से ही बनाये जाते थेमई माह से यह काम बनारस के पांचों जोन को दे दिया गयाअचानक से उन्हें काम तो दिया गया, लेकिन जोन में काम करने वाले कर्मचारियों को न ही इसकी कोई ट्रेनिंग दी गई और न ही कोई वर्कशाप का प्रोग्राम किया गया, ताकि उन्हें सर्टिफिकेट बनाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो.

प्रचार भी जरूरी

पब्लिक को परेशानी से बचाने के लिए नगर निगम के सभी जोनल आफिसों को चाहिए कि अपने यहां पूर्णरूपेण समुचित विज्ञापन करवाये, जिससे पब्लिक को किसी भी प्रकार की परेशानी न होजोनल की दीवारों पर पेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली के वर्णन के साथ साथ प्रमाणपत्र बनने में लगने वाले वांछित आïवश्यक दस्तावेजों का वर्णन समुचित रूप से किया जाए.

अब तक के काम का रिकार्ड

जोन-बर्थ-डेथ-कुल योग

कोतवाली-60-100-160

दशाश्वमेध-406-359-765

आदमपुर-429-306-735

वरुणापार-724-544-1268

भेलूपुर-803-539-1342

(डाटा 1 मई से 11 जुलाई तक)

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम पर सूक्ष्म ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी गई हैयदि कहीं पर लंबित मामले की सूचना मेरे संज्ञान में आती है तो संबंधित कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजेश अग्रवाल, सहायक नगर आयुक्त, भेलूपुर जोन