-सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक में हो रही लापरवाही
-सुरक्षित रहना है तो गाइडलाइंस का करना होगा पालन
कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन में सरकार द्वारा दवा, किराना, जनरल स्टोर, स्टेशनरी, सब्जी और दूध-फल की दुकानों को ही खोलने की इजाजत मिली है। वाहनों की अनावश्यक आवाजाही पर भी रोक लगायी गई है। क्योंकि कोरोना के संक्रमण फैलने की आशंका कम हो सके। बावजूद शहर में स्थिति दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिख रहा है। यहां नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ ही दुकानें हैं जहां नियमों को फॉलो किया जा रहा है। अन्य पर गाइडलाइन का पालन न दुकानदार कर रहे हैं और न ही कस्टमर।
हर किसी को खतरा
लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी संक्रमित पेशेंट की संख्या घटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्येक नागरिक को इस खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का बढ़ना देश के साथ हमारे परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कोरोना से बचने का केवल एक ही उपाय है कि हम सरकार तथा स्वास्थ्य एजेंसियों के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के जरूरी उपाय को अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि यह केवल बीमार लोगों के लिए ही जरूरी है लेकिन लोगों की यह सोच सही नहीं है। बड़ी से लेकर छोटी दुकान तक पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार और परिवार के हर सदस्य के लिए जरुरी है। दुकान खुलने का मतलब यह नहीं कि लोग कोरोना के संक्रमण को भूल जाएं।
ये जारी हुई थी गाइडलाइंस
-दुकानें सुबह सात बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
-दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग छह फीट की दूरी का पालन कराया जाएगा।
-दुकान के सामने व अंदर एक साथ एक समय पर पांच से अधिक ग्राहक खड़े नहीं होंगे।
-सभी ग्राहकों के बीच में कम से कम दो गज की दूरी होगी।
-हाथ धोने, सेनेटाइजर, व्यक्तिगत साफ-सफाई की व्यवस्था की जाएगी।
-सभी दुकानदारों, कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
-दुकान में बुखार, खांसी, सर्दी के लक्षण वाले ग्राहकों और कर्मचारियों का प्रवेश नहीं होगा।
-बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठान जिनमें 30 से अधिक कर्मचारी होंगे। वहां पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगा।
-ऐसी जगहों पर एक साथ 15 से अधिक कर्मचारी काम नहीं करेंगे।
-बड़ी दुकानों पर इंट्री और निकलने पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
-सभी दुकानदार, उनके कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे।
-दुकानों को दिन में कई बार सोडियम हाईपोक्लोराइड के एक प्रतिशत घोल, ब्लीचिंग पावडर के तीन प्रतिशत घोल से सेनेटाइज कराया जाएगा।
इन दुकानों को मिला है परमिशन
-राशन व गल्ला
-जनरल स्टोर
-दवा की दुकान
-दूध की दुकान
-स्टेशनरी
-एग्रीकल्चरल उपकरण, कीट नाशक, दवा, बीज, भंडार, फíटलाइजर
-सीमेंट, बालू, मोरंग, गिट्टी, सरिया, निर्माण कार्य में यूज होने वाले हार्डवेयर
-आटो मोबाइल पार्ट्स, बैट्री टॉयर, ट्यूब शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशॉप
-मोबाइल शॉप, पार्ट्स और मरम्मत
-इलेक्ट्रिकल उपकरण और मरम्मत