वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से पिछली दो तारीखों से लगातार अपनी दलीलें दे रहे वकील ने गुरुवार को भी अदालत के सामने अपनी बातें रखींकहा कि सबको पूजा का अधिकार है तो हमें क्यों नहीं हैहमें भी शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन का अधिकार दिया जाएअदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 जुलाई तय की है.

अराध्य की पूजा

जिला जज डॉअजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान वादी संख्या एक राखी ङ्क्षसह के वकील मान बहादुर ङ्क्षसह ने अदालत में दलील दीकहा कि पूजा करना मौलिक व नागरिक अधिकार हैइसके तहत हर धर्म के लोग अपनी मान्यता के अनुसार अपने आराध्य की पूजा-अर्चना कर सकते हैंउनके इस अधिकार को कोई रोक नहीं सकताइसी के तहत ज्ञानवापी स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित पूजन-अर्चन का अधिकार मांगा गया है

इतिहास में दर्ज है घटना

इतिहास में दर्ज है कि यह स्थान मंदिर है और इसे तोड़ा गया हैजिस स्थान पर पूजा होती रही है वहीं किसी भी तरह के बदलाव के बाद भी उस स्थान के महत्व में बदलाव नहीं होता हैवह स्थान देवता का होता हैशृंगार गौरी की पूजा नियमित पूजा-अर्चना 1993 तक होती रही हैइसके बाद इस पर रोक लगाई गईरोक किसने लगाई यह भी स्पष्ट नहीं हैऐसे में पूजा-पाठ का अधिकार हैउन्होंने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के वर्तमान स्थित का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसे मस्जिद कहा जाता है उसके पश्चिमी दीवार पर मौजूद मां शृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती है.

अब प्रतिवादी का पक्ष

इसके साथ ही वादी पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कींवादी संख्या एक के पहले वादी संख्या दो से लेकर पांच तक की ओर से उनकी वकील ने अपनी बाद अदालत के सामने रखी थीअगली तिथि पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से वादी पक्ष की दलीलों पर अपनी आपत्ति दाखिल करेगा

प्रशासन ने किया आदेश का पालन

वादी पक्ष की ओर से अदालत में दलील पूरी होने के बाद प्रतिवादी शासन व प्रशासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) महेंद्र कुमार पांडेय ने अपनी बात अदालत के सामने रखीउन्होंने बताया कि अदालत ने समय-समय पर जैसा आदेश दिया उसका अनुपालन प्रशासन की ओर से किया गयाअदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान सर्वे स्थल पर लगे तालों को खुलवाया और तुड़वाया गयाजिस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया गया उसे सील करते हुए सुरक्षा इतंजाम कराया गयाइसके साथ ही वजू का इंतजाम करने को कहा गया तो वह भी किया गयाउन्होंने अदालत के सामने कहा कि आगे भी समय के अनुसार जैसा अदालत का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा.