वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी प्रकरण में उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से सिविल अदालत द्वारा मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गईजिला जज डाअजय कृष्ण विश्वेश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकीनिगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए अब तीन नवंबर की तारीख तय की गई हैसिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) आशुतोष तिवारी के निर्णय के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर कर रखी है

प्रवेश पर रोक की मांग के प्रार्थनापत्र पर होगी सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर में गैर ङ्क्षहदुओं के प्रवेश पर रोक समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल प्रार्थनापत्र पर गुरुवार को सुनवाई होगीसिविल अदालत ने बुधवार को इसकी अनुमति दे दी हैझारखंड के पर्यावरणविद् प्रभु नारायण की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां शृंगार गौरी समेत ²श्य व अ²श्य देवी-देवताओं के नियमित दर्शन-पूजन के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए वहां बने मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की गई हैउनके वकील अनुपम द्विवेदी के अनुसार इस मामले में मुख्य सचिव-उप्र, जिलाधिकारी-वाराणसी, पुलिस कमिश्नर-वाराणसी, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया हैअदालत की ओर से सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है.