वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम चुनाव को लेकर अब काशी की अडिय़ां गुलजार होने लगी हैं। मार्निंग वॉक की चाय के साथ पार्षद से लेकर मेयर तक बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। अडिय़ों पर जुटने वाले अपने तरीके से सभी संभावितों की उम्मीदवारी तौल रहे हैं, जबकि अभी किसी भी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच मैदान में उतरने वालों के लिए चुनाव अफसरों की तरफ से एक और अड़ंगा सामना लाया गया है। इसके अनुसार जिन लोगों पर बिजली, पानी या हाउस टैक्स का बकाया होगा, उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सभी संभावित उम्मीदवार संबंधित विभागों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं.
जलकल से एनओसी
नगरीय निकाय चुनाव नियमावली के अनुसार पार्षद प्रत्याशियों को नगर निगम की कार्यदायी संस्था जलकल से अपने वाटर टैक्स, सीवर टैक्स का समय से भुगतान करते हुए विभाग से एनओसी लेनी होगी। एनओसी पर्चा दाखिले के समय यह प्रमाणित करेगी कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स का बकाया नहीं है.
हाउस टैक्स का भुगतान
नगर निगम के हाउस टैक्स कलेक्शन विभाग के साथ ही जोनल आफिसों में प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई है। जो भी पार्षद प्रत्याशी कॉमर्शियल भवन वाले हैं वे अपने हाउस से लेकर व्यावसायिक भवनों का हाउस असेसमेंट करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन के पश्चात भुगतान कर रहे हैं जिससे उन्हें एनओसी मिल सके और पर्चा दाखिला में कोई अड़ंगा न लग सके.
बिजली बकाया भी क्लीयर
प्रत्याशियों को बिजली बिल का भुगतान करना भी अनिवार्य हो गया है। इसकी जानकारी होने के बाद अब अब बिजली विभाग के डिवीजन आफिसों में बिल भुगतान करने और रसीद प्राप्त करने के लिए संभावित उम्मीदवार खुद पहुंच रहे हैं। भुगतान के बाद वे एनओसी लेने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी को बताया गया है कि एनओसी के बिना उन्हें चुनाव मैदान में उतरने की अनुमति नहीं मिलेगी.
क्रिमिनल रिकार्ड भी खतरा
प्रत्याशियों की तरफ से पर्चा दाखिला के समय अपने क्रिमिनल रिकार्ड की जानकारी भी देनी होगी। प्रशासन की नियमावली के अनुसार जिस भी उम्मीदवार पर कोई मुकदमा चल रहा होगा या किसी केस में सजा पाए होंगे तो वे चुनाव नही लड़ पाएंगे। ऐसे में संभावित उम्मीदवार थानों और पुलिस ऑफिसों के चक्कर लगाते भी नजर आ रहे हैं ताकि ये प्रमाण पत्र बनवा सकें कि उन पर कोई मुकदमा नहीं है और वे किसी मामले में सजा भी नहीं पाए हैं.
जरूरी हैं ये प्रमाण पत्र
- निकाय के एक से अधिक वर्ष से अधिक के बकाये का देनदार नही होने का प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट के साथ शपथ पत्र
- प्रत्याशी की संपत्ति और दायित्व का सर्टिफिकेट
- जो भी प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल से खड़ा होता है तो उस दल से मिला हुआ प्रमाणित अनुमोदन पत्र
ये गाइन लाइन करने होंगे फॉलो
- चुनाव लडऩे वाला व्यक्ति दिवालिया ना हो
- उस पर कोई भी भ्रष्टाचार या राजद्रोह का मामला ना हो
- उम्मीदवार को प्रस्तावक की फोटो और पहचान पत्र के साथ घोषणा करनी होगी
- पार्षद का प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा हो
- मेयर पद का प्रस्तावक निकाय के किसी भी वार्ड का हो सकता है
-कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं हो सकता
- पार्षद का प्रत्याशी किसी प्राधिकारी के आदेश के द्वारा व्यवसायी के रूप में कार्य करने में विसर्जित ना किया गया हो
- पार्षद व नगर पंचायत सदस्य उम्मीदवार अधिकतम दो क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं
जलकल विभाग की नियमावली के अनुसार चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याशी को अपने सभी बकाए का भुगतान करना ही होगा। बिना भुगतान किए उन्हें एनओसी नहीं दी जाएगी।
रघुवेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक, जलकल
सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतरने से पहले सभी प्रकार के विद्युत बिल का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके बाद ही उन्हें एनओसी दी जा सके.
दीपक अग्रवाल, अधीक्षण अभिंयता
सभी प्रत्याशियों को अपने एरिया के जोन में उपस्थित होकर जोनल अधिकारी से एनओसी अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इसके पश्चात ही वे चुनाव लडऩे के लिए अर्ह होंगे.
पीके मिश्रा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी