वाराणसी (ब्यूरो)कोरोना के बढ़ते संक्रमण व पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में संक्रमित हुए लोगों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जहां दिव्यांग और बुजुर्ग वोटरों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी है तो वहीं उम्मीदवारों को भी ऑनलाइन नामिनेशन का विकल्प दिया है। अब घर बैठकर ही प्रत्याशी अपना नामिनेशन फार्म भर सकता है और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकता है। वाराणसी में विधानसभा चुनाव के दौरान 10 फरवरी से नामिनेशन शुरू होगी। हालांकि ऑफलाइन नामांकन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। ऐसे में प्रत्याशी अपनी सुविधा के अनुसार नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

ईसीईटी पर होगा नॉमिनेशन
जो भी प्रत्याशी ऑनलाइन नामिनेशन करना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन की बेवसाइट पर जाकर नॉमिनेशन करना होगा। जिले में कुल 8 विधान सभा की सीटे हैं, जिनके लिए 10 से 17 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशियों को बेवसाइट पर जाकर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। जिससे वह नामांकन प्रक्रिया कर सकते हैं साथ ही इसे कहीं से भी अप्लाई कर सकतें हैं। प्रत्याशी अपने मोबाइल से भी नामांकन दाखिल कर सकता है।

प्रत्याशी व दो अन्य लोग रहेंगे मौजूद
प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन करने के बाद उसके फाइनल प्रिंट की कॉपी और बाकी के दस्तावेजों की प्रति रिर्टनिंग ऑफिसर को देनी होगी। इसके लिए ऑफिसर के पास जाने के लिए सिर्फ दो लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, जबकि पहले 4 से 5 लोग एक साथ जा सकते थे। कोरोना के चलते यह नियम निर्वाचन आयोग की तरफ से लागू किया गया है। जिससे कोरोना स्प्रेड की संभावना को कम किया जा सके। सभी को कोविड नियमों के साथ नामांकन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।


निरस्त हो सकता है पर्चा
ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने में छोटी सी लापरवाही से पर्चा भी निरस्त हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो (दो बाई ढाई सेमी की) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी कालम को अनिवार्य रूप से भरना होगा।

नाम गलत होने पर होगा संशोधन
एक भी कालम रिक्तछोडऩे पर नामांकन पत्र का सेट रद हो सकता है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर जिसमें वाहट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है।


नॉमिनेशन प्रोसेस
-प्रत्याशी को सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा
-यूज आईडी और पासवर्ड की हेल्प से पोर्टल पर लॉगइन करना होगा
-इसमें नाम एड्रेस समेत सभी जरूरी जानकारियों को फिल करना होगा
-सभी दस्तावेज को भी करना होगा अपलोड
-चल-अचल संपत्ति की भी देनी होगी पूरी जानकारी
-ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा
-फॉर्म को अंतिम बार चेक करके सबमिट करने पर नामांकन पूरा होगा
-नॉमिनेशन फार्म भरने के बाद उसका फाइनल प्रिंट लेना होगा
-प्रिंट आउट व दस्तावेजों की कॉपी आरओ के पास जमा करनी होगी


कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ऑनलाइन नॉमिनेशन का ऑप्शन रखा गया है। प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन की बेवसाइट पर जाकर नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। नॉमिनेेशन के समय कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
-रणविजय सिंह, एडीएम प्रशासन