-सीएम ने जिले के अधिकारियों को दिया गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती करने का निर्देश

-लॉकडाउन-2 का सख्ती से होगा पालन

लॉकडाउन की अवधि तीन अप्रैल तक बढ़ाए जाने के बाद जिला प्रशासन इसे सख्ती से पालन कराने में जुट गया है। इसके लिए राशन के खुदरा या थोक दुकानदारों को चेतावनी दी गयी है कि जमाखोरी और घटतौली की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ एनएसए व गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी।

लॉकडाउन-2 की घोषणा के दूसरे दिन बुधवार को सीएम ने जिले के कमिश्नर व डीएम सहित सभी आला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग का जरिए बैठक की। इसमें जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दिया कि किसी भी राशन दुकानदार और थोक व्यापारी की ओर से घटतौली और जमाखोरी की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सोशल डिस्टेंसिंग है जरूरी

सीएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में पूरे लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधकिारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मास्क को अनिवार्य रुप से लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि बनिा मास्क लगाए निकलता है तो उसके खलिाफ अधिकारी कानूनी कार्रवाई भी करें।

डो टू डोर होगी चेकिंग

जिले के एडीएम एफआर सतीश पाल ने बताया कि सीएम ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिले व शहर के सभी हॉट स्पाट इलाकों में एक-एक घर के सदस्यों की जांच की जाए। डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग व चेकिंग कराने का निर्देश दिया गया है।

क्या कहते है अधकिारी

सीएम के निर्देश के अनुसार यदि लॉकडाउन के दौरान किसी भी राशन दुकानदार या थोक विक्रेता द्वारा घटतौली व जमाखोरी की शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ एनएसए व गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सभी व्यक्तियों तक उचित मूल्य पर राशन पहुचाना सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सतीश पाल ,एडीएम एफआर

वाराणसी