छात्र की हत्या कर शव को अहरौरा (मीरजापुर) के पहाड़ी क्षेत्र में फेंकने के मामले में अपर जिला जज (चतुर्दश) पशुपति नाथ मिश्र की अदालत ने दो आरोपितों गणेश कुमार भारतीय और विष्णु शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कश्मीरीगंज, खोजवां निवासी दोनों आरोपितों की जमानत का विरोध एडीजीसी विद्यासागर पांडेय ने किया। अभियोजन के अनुसार बिहार निवासी विजय शंकर राय का बेटा आलोक कुमार राय पढ़ाई के लिए साकेत नगर कालोनी में रहता था। कमरे पर आलोक के न मिलने पर उसके पिता ने आठ नवंबर, 2020 को लंका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और उनके बताने पर आलोक का अहरौरा घाटी के जलेबी मोड़ से आगे बोरे में शव बरामद हुआ। इस मामले में और भी आरोपित पकड़े गए।