-निगम का प्रारंभिक स्पष्टीकरण, मंदिर से नहीं लिया जा रहा कोई गृहकर

केदारनाथ मंदिर से गृहकर वसूली के मामले पर नगर निगम प्रशासन ने जांच कराने का निर्णय लिया है। अपर नगर आयुक्त देवीदयाल वर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को जांच कराकर स्पष्ट जानकारी देने का आदेश दिया है। हालांकि, प्रारंभिक तौर स्पष्ट किया कि केदारनाथ मंदिर से कोई भी गृहकर नहीं लिया जा रहा है।

केदारनाथ मंदिर से गृहकर वसूली का नोटिस भेजा गया था। इस मसले पर एमएलसी शतरुद्र प्रकाश ने नगर निगम अधिनियम का हवाला देते हुए नए नगर आयुक्त प्रणय सिंह को ई-मेल भी किया। इस प्रकरण के सामने आने के बाद सपा नेताओं व पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नगर आयुक्त से मुलाकात भी की। मांग रखी कि काशी के सोनारपुरा में पौराणिक काल से अवस्थित व देश के द्वादश ज्योर्तिलिंग केदारनाथ के प्रतीक स्वरूप मंदिर को हाउस टैक्स व जलकर से मुक्त किया जाए।

40 हजार रुपए की मांग

भगवान का मंदिर होने के बावजूद 2020-2021 के लिए वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए इस अनमोल मंदिर का वार्षिक मूल्य 43,092 रुपये निर्धारित करते हुए मार्च 2021 तक 40,786 रुपये की मांग की गई है