वाराणसी (ब्यूरो)मऊ में लगभग ढाई वर्ष पूर्व दोहरीघाट थाना क्षेत्र में अवयस्क लड़के के साथ अप्राकृतिक दुराचार के एक मामले में मंगलवार को पाक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने विचारण के उपरांत फैसला सुनायादोषी पाए गए बबलू तिवार को पाक्सो ऐक्ट के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाईजुर्माना न देने पर दो माह अतिरि1त कारावास व जुर्माना जमा होने पर जुर्माने की राशि का आधा बीस हजार पीडि़त को बतौर पुनर्वास प्रदान करने का निर्णय सुनाया.

मामला 29 अगस्त 2021 का है पाउस निवासी पीडि़त की मां द्वारा दर्ज कराए गए कथानक के अनुसार घटना के दिन में 11 बजे बबलू तिवारी उसके 12 वर्षीय पुत्र को बहला-फुसलाकर कर ले गयागांव में ही तेजनाथ बाबा के स्थान के पास उसके साथ गलत काम कियालहूलुहान लड़के ने जब चिल्लाया तो लोगों ने देख लियालोगों को आता देख आरोपित भाग गयाइस मामले में 30 सितंबर 2021 को चार्जशीट दाखिल की गईपांच अप्रैल 2022 को आरोप तय हुएअभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष शासकीय अधिव1ता विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्र व रामचंद्र चौहान ने इस मामले मे छह गवाहों को प्रस्तुत करा कर अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करायाबचाव पक्ष के अधिव1ता ने दोषी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया, जबकि अभियोजन के अधिव1ताओं ने वादिनी के अवयस्क पुत्र के साथ हुए कृत्य को अक्षम्य बताते हुए कठोर दंड की सिफारिश कीन्यायाधीश ने दोनो पक्षों को सुनकर व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत दोषी को दंड सुनाया.