dehradun@inext.co.in
NAINITAL : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इंटरनेट पर उपलब्ध 859 अडल्ट साइट्स को सख्ती से बंद करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी केंद्र सरकार की सूची के अनुसार अडल्ट साइट्स बंद करने को कहा है। दून के जीआरडी वल्र्ड स्कूल में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप के मामले की सुनवाई करते हïुए यह निर्देश जारी किए हैं।


गैंगरेप की सुनवाई में निर्देश

पिछले दिनों देहरादून के भाऊवाला स्थित बोर्डिंग स्कूल में दसवीं की छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। मामले की जांच में गैंग रेप में चार नाबालिग छात्र पकड़े गए। चारों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि अडल्ट साइट देखने के बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया। गुरुवार को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 859 अडल्ट साइट्स को बंद करने तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों (आईएसपी) को भी केंद्र की सूची के आधार पर अडल्ट साइट्स नहीं चलाने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि 2014 में इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई। केंद्र को इस पर 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें अब कहां करना है आधार लिंक और कहां नहीं

आधार का सफर : आधार से जुड़ी ये खास बातें हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी

Crime News inextlive from Crime News Desk