- लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए गए ईडब्ल्यूएस आवास
- इससे पूर्व 454 आवास कर चुका है एमडीडीए आवंटित

देहरादून (ब्यूरो): ये आवास एमडीडीए की ओर से धौलास में निर्मित किए गए हैं। नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने लक्की ड्रॉ के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए। 240 को मिलकार एमडीडीए अब तक 694 आवास आवंटित कर चुका है।

240 आवासों के लिए आए 715 आवेदन
पीएम आवास के लिए 715 आवेदन आए थे। इसमें से 240 लोगों को लक्की ड्रा के माध्यम से चयनित किया गया। इसमें 96 लोगों को प्रतीक्षा में रखा गया है। यदि इसमें से कोई अपात्र पाया जाता है तो नगर निगम से सत्यापित अभ्यर्थियों को चयनित प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को आवास आवंटित किए जाएंगे। इससे पूर्व एमडीडीए योजना के तहत ट्रांसपोर्टनगर और आमवाला तरला में 454 आवास लाभार्थियों को सौंप चुका है।

ड्रॉ की पहली 10 पर्चियां कन्याओं ने निकाली
शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सभागार में मौजूद कन्याओं के माध्यम से निकाली। इसके बाद विधायक खजान दास, विनोद चमोली, सवित कपूर, मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी ड्रा की पर्चियां निकाली। इस दौरान एमडीडीए के सचवि मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव रजा अब्बास, अधीक्षण अभियंता एचसीएस राणा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

2.50 लाख सब्सिडी
पीएम आवास योजना के तहत ये आवास 344.22 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में बनाए गए हैं। प्रति आवास की कीमत 6 लाख रुपये है, लेकिन लाभार्थियों को केवल 3.5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे। इसके लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। बाकी शेष 2.50 लाख में से 1 लाख राज्य सरकार और 1.50 लाख केंद्र सरकार द्वारा बतौर सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

मार्च 2023 तक बनेंगे 17304 घर
दन समेत कई शहरों में पीएम आवास नर्मित किए जा रहे हैं। 2023 तक 17304 लोगों को आवंटित किए जाने हैं। ऊधमसिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से 4224 फ्लैट बनाने की तैयारी है। रुद्रपुर के बागवाला में 1872 और काशीपुर के कनकपुर और मानपुर में भी 2352 फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही है।

इन शहरों में बन रही आवास परियोजनाएं
देहरादून
हरिद्वार,
रुड़की
जसपुर
रामनगर
रुद्रपुर
गदरपुर
सितारगंज
काशीपुर
मंगलौर
किच्छा
महुआखेड़ा

आवास के लिए है ये नियम व शर्तें
- लाभार्थी को शपथ पत्र देना होगा कि यूआईडी सर्वे कोड में अंकित परिवार के सदस्यों का भारत में कहीं भी आवास नहीं है और उसे आवंटन संबंधी सभी सर्वे मान्य हैं।
- आवास आवंटन प्रमुख महिला के नाम पर होगा, महिला सदस्य न होने पर ही पुरूष के नाम आवास आवंटित होगा
- कब्जा प्राप्त करने से पूर्व आवास वापस किया जाता है तो जमा राशि से 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी
- आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर आवंटी को फ्लैट का अवशेष एमडीडीए में बैंक के माध्यम से कब्जे से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
- कब्जे के तीन माह के अंदर प्रवेश न करने पर आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित किया जाएगा।
- तथ्यों का छिपाकर शर्तो का उल्लंघन कर अपात्र सिद्ध होने पर जमानत राशि जब्त कर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
- आवेदन फार्म के साथ 17 जून 2015 से पूर्व का निवासरत होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवंटन के बाद 10 वर्ष तक फ्लैट को विक्रय नहीं किया जा सकता है।
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