- कोर्ट ने आरोपी पर नौ लाख 52 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

HARIDWAR: चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर नौ लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सात लाख रुपये का उधार के बदले दिया था चेक

परिवादी आर्य नगर ज्वालापुर निवासी सत्य प्रकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप ने न्यायालय में एक परिवाद भूपेश कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप निवासी जानकीपुरम कॉलोनी सीतापुर ज्वालापुर के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उनकी विपक्षी भूपेश कुमार शर्मा से जान-पहचान थी। जिसके चलते भूपेश ने उनसे सात लाख रुपये उधार लिए थे और बदले में एक चेक दिया था। परिवादी सत्य प्रकाश शर्मा ने बैंक में चेक दिया तो वह बाउंस हो गया। इस पर सत्य प्रकाश ने अपने अधिवक्ता से विपक्षी को नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलने पर विपक्षी ने रुपये लौटाने के लिए कुछ समय मांगा था। कुछ समय बाद परिवादी ने बैंक में चेक लगाया तो वह दोबारा बाउंस हो गया। इसके बावजूद विपक्षी ने परिवादी को धनराशि वापस नहीं की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती मिगलानी ने भूपेश कुमार शर्मा को चेक बाउंस होने के मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित को एक वर्ष की कैद और नौ लाख 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगया।