कैबिनेट का फैसला, अवैध खनन पकड़े जाने पर घटाया जुर्माना

-कैबिनेट बैठक में ईट-भट्टा संचालकों पर भी मेहरबानी

-ज्यादा से ज्यादा वर्ग को लुभाने की कोशिश, दिवाली पर दिए तोहफे

देहरादून: ये दीवाली चुनाव से पहले की है तो खास होगी ही। लिहाजा दिल खोलकर तोहफा देना तो बनता है। शायद यही सब कुछ हरीश रावत सरकार के मन में चल रहा है, इसीलिए आम लोगों के साथ-साथ दिवाली गिफ्ट देते-देते खनन माफिया का भी ख्याल रखा गया। कैबिनेट ने अब अवैध खनन लाते-ले जाते पकडे़ जाने पर लगने वाला जुर्माना काफी हद तक घटा दिया है। अपने इस फैसले के पक्ष में सरकार का तर्क है कि बड़ी रकम होने के कारण लोग जुर्माना नहीं भरते और अपील में चले जाते हैं। लिहाजा जुर्माना कम होगा तो इसे भरने के लिए हर कोई तैयार रहेगा और इससे राजस्व बढ़ेगा।

नियमावली में होगा संसोधन

कैबिनेट के फैसले के बाद अब अवैध खनन भंडारण नियमावली में संशोधन किया जाएगा। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी सचिवालय में सचिव गोपन आनंद वर्धन ने दी। अवैध खनन को ले जाने वाले चार पहिया यूटिलिटी वाहन को पहले जुर्माना बतौर 25 हजार रुपये देने पड़ते थे। अब यह जुर्माना सिर्फ 5 हजार का होगा। टै्रक्टर और ट्राली को पहले 50 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब यह सिर्फ 10 हजार रुपये होगा। सरकार का कहना है कि तीन बार किसी वाहन के पकडे़ जाने पर उसे स्थायी तौर पर सीज कर दिया जाएगा।

गांवों में लीज पर जमीन

कैबिनेट ने गांवों में निवेश को बढ़ाने के लिए वहां पर जमीन लीज पर देने का रास्ता खोल दिया है। गांवों में काश्तकार अपनी 30 एकड़ जमीन 30 साल तक के लिए लीज पर दे सकेगा। इसी तरह, वर्ग चार की जमीन के विनियमितीकरण मामले में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, इसमें राजस्व और कानून मंत्री भी शामिल रहेंगे।

कहीं बढ़ा टैक्स, कहीं राहत

सरकार ने विदेशी मदिरा पर प्रति बोतल एक रुपये सेस बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ, पहाड़ में बॉटलिंग प्लांट लगाने वालों को अपने ब्रांड के अलावा दूसरे ब्रांड रखने की भी छूट होगी। सरकार पीने और कृषि कार्यो के अलावा अन्य कार्यो में जल के उपयोग करने पर वहां भी वाटर टैक्स लगाएगी।

बढ़ी कट ऑफ डेट

हरीश रावत कैबिनेट ने तदर्थ, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो, के लिए कट ऑफ डेट बढ़ा दी है। अब यह डेट 31 दिसंबर 2008 की जगह 31 दिसंबर 2011 हो गई है। इसी तरह, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की डेट अब 30 अप्रैल 2017 तक कर दी गई है।

खेर मामले में बचाव की कोशिश

केदारनाथ के प्रमोशन के नाम पर सूफी गायक कैलाश खेर को दी गई मोटी रकम पर सरकार बचाव की कोशिश करते हुए दिख रही है। कैबिनेट में उस फैसले पर मुहर लग गई, जिसमें कहा गया है कि अपनी फिल्म की मार्केटिंग खेर खुद करेंगे और इससे मिलने वाला पैसा आपदा राहत में खर्च किया जाएगा।

प्वाइंटर

अवैध खनन पर जुर्माना घटाया

-25 हजार जुर्माना लगता था यूटिलिटी पर

-20 हजार जुर्माना घटाया गया, अब देने होंगे सिर्फ 5 हजार

-50 हजार जुर्माना लगता था ट्रैक्टर-ट्रॉली पर

-10 हजार ही देने होंगे ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े जाने पर

-3 बार पकड़े गए तो वाहन हो जाएगी सीज

बॉक्स

ये भी हैं कैबिनेट के फैसले

-प्लान और नान प्लान के कन्सेप्ट को खत्म किया जाएगा।

-जिला नियोजन समिति मे ब्लॉक प्रमुखों को चरणबद्ध ढंग से जगह

-मौन पालकों को निजी क्षेत्र से खाद और बीज लेकर उपलब्ध कराए जाएंगे

-सस्ता गल्ला दुकान संचालकों को न्यूनतम 3000 लाभांश दिया जाएगा

-सीलिंग ऑन गवर्नमेंट गारंटी में जीपीएसडी से एक फीसदी से ज्यादा की गुंजाइश नहीं

-ई-कैबिनेट की गुंजाइश टटोली जाएगी, जिसमें मैनुअली की बजाए ऑन लाइन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

-विधायक निधि के तहत शहीद स्ममारक निर्माण के कार्य भी कराए जा सकेंगे

-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने को केंद्र में होगी पैरवी

-वन भूमि पर लंबे समय से चल रहे अशासकीय स्कूलों को मान्यता के प्रकरण में नियमों में शिथिलता बरती जाएगी।

-मौन पालकों को प्रोत्साहन के लिए 120 रूपये प्रति किलों का समर्थन मूल्य