- हाईकोर्ट ने सरकार, स्वास्थ्य सचिव व निदेशक से मांगा जवाब, कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी नियुक्तियां

NAINITAL: राज्य में नर्सिग स्टाफ के 2500 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, स्वास्थ्य सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो भर्ती इस विज्ञप्ति के आधार पर होंगी वह अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

2500 पदों पर स्टाफ नसरें की भर्ती

राज्य सरकार ने नौ फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नसरें की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती में बीएससी नर्सिग डिग्री व जेएनएम डिप्लोमा धारकों को शामिल किया गया। साथ ही कहा गया कि स्टाफ नसरें की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी। उसी की मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। याचिकाकर्ता संगीता सिंह समेत 29 अन्य ने इस भर्ती प्रक्रिया को याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए एक ही परीक्षा करना व नियुक्ति उसी आधार पर करना गलत है। बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारक डिप्लोमा वालों को पढ़ाते हैं। याचिका में इस व्यवस्था को खत्म करने के साथ वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।