- एमकेपी कॉलेज दून में 45 लाख रुपए गबन का मामला

NAINITAL: उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस जारी कर किया है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून को 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 45 लाख रुपए की धनराशि मिली थी। ऑडिट रिपोर्ट में इस रकम के गबन का अंदेशा जताया गया था। इसकेबाद समाजसेवी सोनिया बेनीवाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल शपथ पत्र में भी 45 लाख रुपए के इस्तेमाल में गड़बडि़यां स्वीकार की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन कमेटी के तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और तत्कालीन प्राचार्या डा। किरण सूद को पक्ष रखने का अवसर देते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से उचित निर्णय लेने को कहा था। साथ ही गड़बड़ी की फिर से पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सचिव जितेंद्र नेगी ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की, जो खारिज हो गई। साथ ही पुनर्विचार याचिका भी उच्च न्यायालय में ख़ारिज हो गई। कोर्ट ने 18 दिसम्बर तक प्रमुख सचिव को इस प्रकरण में उचित निर्णय लेकर कार्रवाई करने को कहा गया था लेकिन उनके द्वारा विलंब किया जा रहा था। इस पर बेनीवाल ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।