-समारोह स्थल की जांच के बाद पुलिस देगी परमिशन

-आयोजकों को कराना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन

1-माता मंदिर रोड पर रतूड़ी परिवार में 28 अप्रैल को शादी होनी है। कार्ड छप चुके हैं। चिंता सता रही है कि मेहमानों व बारातियों की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। रात में 10 बजे तक कैसे शादी के कार्यक्रम पूरे हो पाएंगे।

2-जोगीवाला में भी एक परिवार में बेटी की शादी 14 अप्रैल को तय हुई है। 13 का कॉकटेल होना है, तैयारियां हो चुकी हैं। अचानक नाइट कफ्र्यू लागू हो गया। कई मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। संख्या सीमित कैसे हो, चिंता सता रही है।

3-राजपुर रोड साकेत कॉलोनी में 14 अप्रैल को रात में जागरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि, परमिशन मिल चुकी है। लेकिन जागरण में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित करने के लिए कहा गया है। ये काम काफी कठिन होगा।

4-पटेलनगर इलाके में एक परिवार में सगाई की रस्म होनी है। मेहमानों को आमंत्रित किया जा चुका है। दिल्ली से आने वालों की सैंपलिंग होगी या सगाई के कार्यक्रम 10 बजे तक सिमटाने होंगे। इसकी चिंता सता रही है।

ये चंद उदाहरण समझने के लिए काफी हैं। दून में सैटरडे नाइट से नाइट कफ्र्यू शुरू होने के बाद जिनके घर में शादी, सगाई या फिर अन्य कार्यक्रम होने हैं। अचानक नाइट कफ्र्यू की चिंता सताने लगाने है। लोगों की चिंता यह भी है कि आखिर 10 बजे रात तक कैसे उनके ये कार्यक्रम पूर हो सकेंगे। हालांकि, वे इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि वे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे। लेकिन अभी भी नाइट कफ्र्यू को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। जिस पर आयोजक स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे हैं।

जिन्हे मिल चुकी परमिशन, उनको दोबारा जरूरत नहीं

कैबिनेट से दून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कफ्र्यू की मंजूरी के बाद प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। शादी में शामिल होने वाले लोगों के लिए इन्विटेशन दिखाने के बाद आवाजाही की मंजूरी दी गई है। लेकिन आयोजकों में अब तक चिंता बनी हुई है। आयोजकों का मानना है कि अक्सर रात 10 बजे बाद ही शादी के अन्य कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। इसके अलावा जिन आयोजनों को पहले परमिशन मिल चुकी है। उन्हें नाइट कफ्र्यू के हिसाब से दोबारा परमिशन लेना पड़ेगी। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के अनुसार बताया गया है कि जिनकी परमिशन हो चुकी है। उन्हें दोबारा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन, जिनकी परमिशन नहीं है, उन्हें संबंधित थाने के अलावा प्रशासन से परमिशन लेनी जरूरी होगी।

ये रखने होंगे इंतजाम

-शादी के लिए अधिकतम 100 लोगों की परमिशन

-वैन्यू में आयोजन पर कुल कैपिसिटी के 50 परसेंट को ही अनुमति

-शादी आयोजन स्थल पर मास्क, सेनेटाइजेशन का करना होगा इंतजाम

-गेट पर हैंडवॉश का करना होगा इंतजाम

-गेट पर जरूर लगानी होगी सेनेटाइजर टनल

-खाना परोसने वालों को पहनना होगा किचन कैप व ग्लब्स

-दूल्हा, दुल्हन सहित सभी बारातियों व मेहमानों को पहनने होंगे मास्क

-सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से किया जाएगा अनुपालन

शादी के लिए 100 लोगों व वैन्यू की क्षमता से 50 परसेंट की परमिशन दी जा रही है। शादी में शामिल होने वाले लोगों को इन्विटेशन कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे पर किसी आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

-गोपाल राम बिनवाल, प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट।