- परमिट मिलने के 3 माह के अंदर खरीदें नई गाड़ी

- परिवहन विभाग ने पुरानी व्यवस्था की समाप्त

DERHADUN: नए परमिट पर अब नई गाड़ी का ही संचालन हो पायेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण(आरटीए) ने पुराने मॉडल की गाड़ी का संचालन अब नए परमिट पर करना प्रतिबंधित कर दिया है। परमिट लेने के फ् माह के भीतर वाहन स्वामी को गाड़ी खरीदनी होगी, जिसका पूरा ब्यौरा संभागीय परिवहन कार्यालय को देना होगा। नए परमिट पर पुरानी गाड़ी का संचालन करने पर परमिट कैंसिल किया जा सकता है।

क्या है नई व्यवस्था

नई व्यवस्था के तहत अगर किसी ने जनवरी ख्0क्म् में परमिट लिया है, तो इसके बाद खरीदे गए नए वाहन का ही वह संचालन कर पायेगा। अगर जनवरी ख्0क्म् मे मिले परमिट पर वह ख्0क्भ् में खरीदी गई गाड़ी का संचालन करना चाहता है तो अब यह संभव नहीं है।

क्या थी पुरानी व्यवस्था

पूर्व में नए परमिट पर पुराने मॉडल की गाड़ी का संचालन करना संभव था। उस समय प्राधिकरण की तकनीकी समिति उस पुराने मॉडल के वाहन की फिटनेस जांच करती थी। समिति ही यह तय करती थी कि वाहन सड़क में चलने लायक है या नहीं।

चारधाम यात्रा पर जाने वाले भी परेशान

आरटीओ ऑफिस में इन दिनों ऐसे कई आवेदन पहुंच रहे हैं जो पुराने मॉडल की गाड़ी का संचालन नए परमिट पर करना चाहते हैं। इस दौरान वह कई बार कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। अगले महीने चारधाम यात्रा है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने पूर्व में किसी कारण अपने परमिट सरेंडर कर दिए थे, लेकिन अब वह उस परमिट की फिर से मांग कर रहे हैं, ताकि वह चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जा सकें, लेकिन उन्हें सरेंडर किए परमिट भी नहीं मिल पा रहे हैं।

परमिट लेने की प्रक्रिया

संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाम परमिट के लिए आवेदन किया जाता है, जिसके बाद प्राधिकरण रूट सर्वे का काम पूरा करके जायजा लेती है कि वहां वाहन चल सकते हैं या नहीं, साथ ही पब्लिक के लिए यह कितना उपयोगी साबित होगा। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही प्राधिकरण परमिट जारी करता है। आवेदनकर्ता को संबंधित परमिट के लिए फीस भी चुकानी पड़ती है। परमिट मिलने के बाद फ् महीने के अंदर उसे वाहन खरीदना जरूरी है।

परमिट के बाद ही खरीदें वाहन

कई बार ज्यादातर वाहनस्वामी परमिट मिलने की आस में साल भर पहले ही वाहन खरीद लेते हैं, जबकि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाता है। ऐसे में वाहन सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने के अलावा किसी काम नहीं आ पाता। इसके लिए वाहन स्वामी को वाहन की किस्तें भी चुकानी भारी पड़ जाती हैं, और इस वाहन से आमदनी भी नहीं हो पाती।

-------------

नए परमिट पर अब पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। परमिट जारी होने के फ् माह के अंदर वाहन स्वामी को गाड़ी लेनी होगी। इसके बाद वह सड़क पर गाड़ी चला सकता है।

-सुधांशु गर्ग, आरटीओ देहरादून व सचिव,आरटीए