RISHIKESH: अनलॉक-2 में राज्य में पर्यटकों को आने की सशर्त छूट दी गई है। इसका अनुपालन कराने के लिए पुलिस ने होटल संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने रविवार को क्षेत्र में होटलों का निरीक्षण कर संचालकों को यात्रियों को ठहराने संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

होटलों का किया इंस्पेक्शन

रविवार को मुनिकीरेती थाने व चौकियों की पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र में संचालित होने वाले होटलों का निरीक्षण कर संचालकों को नियमों की जानकारी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों को सात दिन होटल में क्वारंटाइन रखना होगा। इसके साथ ही यात्री का नाम, कमरा नंबर, पहुंचने की तिथि जैसी जानकारी पुलिस थाने या निकटतम चौकी को अवश्य देनी होगी। उन्होंने बताया कि यह भी ध्यान रखना है कि होटल में ठहरे यात्री क्वारंटाइन का पालन कर रहे या हैं या नहीं। पुलिस ने बाहर घूम रहे यात्रियों से भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि यदि होटल संचालकों ने जानकारी छिपाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।