-वेडनसडे को शासन ने अनलॉक 2.0 के लिए जारी की डिटेल गाइडलाइन

-15 जुलाई के बाद सरकारी कार्मिकों को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस अब खुल पाएंगे

देहरादून, अब सभी रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन मार्केट, मॉल व धार्मिक स्थलों को बंद करने का वक्त पहले जैसा ही रात आठ बजे तक ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार ने रात्रि कफ्र्यू की सीमा में एक घंटे की कटौती की है। मतलब, अब कफ्र्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। जबकि अब तक ये कफ्र्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक निर्धारित था। इधर, सरकार ने 15 जुलाई के बाद सरकारी कार्मिकों को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूशंस को भी खोलने का फैसला लिया है।

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क्वारंटीन की सीमा 21 से 14 दिन हुई

हाई लोड कोविड संक्रमित सिटीज से आने वालों के लिए क्वारंटीन सीमा में भी सरकार ने संशोधन किया है। ये सीमा 21 दिन से घटाकर 14 दिन की गई है। इसके तहत अब उन्हें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल व 7 दिन दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। जबकि अब तक 14 दिन इंस्टीट्यूशनल व सात दिन होम क्वारंटीन की व्यवस्था था।

वेडनसडे को जारी की नई गाइडलाइन

वेडनसडे को शासन ने अनलॉक-2.0 के लिए अपडेटेड डिटेल गाइडलाइन जारी की। स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन व बफर जोन का निर्धारण डीएम के जरिए हो पाएगा। कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा दी गई छूट अनुमन्य नहीं होगी। स्टेट के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को प्रदेश में आने से से पहले वेब पोर्टल http://smartcityDEHRADUN.uk.gov.in पर न केवल जरूरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बल्कि सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना कंपल्सरी होगा। इसके अलावा बाहर से आने वालों को 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा।

जरूरी कार्यो के लिए छूट की व्यवस्था

-जरूरी कार्यो के लिए 7 दिन तक स्टेट में आने वाले गैर संक्रमित लोगों को क्वारंटीन में छूट रहेगी।

-इन आवश्यक कार्यो में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमार, माता-पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद भी शामिल।

-इन्हें अपने घर से रजिस्ट्रेशन के दौरान बताई गई जगह तक जाने की छूट होगी।

-हाई लोड कोविड संक्रमित सिटीज से आने वालों में गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व 10 साल से कम आयु के बच्चों के माता-पिता को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में छूट।

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कामगार, सलाहकार व निर्माण कायोर् से जुड़े

कामगार, स्पेशलिस्ट, सलाहकार व निर्माण कार्यो से जुड़े लोगों को उत्तराखंड में क्वारंटीन में छूट मिलेगी। जबकि होटल में न्यूनतम अवधि तक रुकने के मानक लागू नहीं होंगे। ऐसे लोगों को रोजाना कार्यस्थल जाकर वापस अपने रुकने के स्थान पर आना होगा। लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन का अनुपालन करना जरूरी होगा।

ये हैं गाइडलाइन के मुख्य बिंदु

-आर्मी, एयरफोर्स व पैरामिलिट्री फोर्स अपने कार्मिकों के क्वारंटीन का खुद करेंगे इंतजाम।

-विशिष्ट व्यक्तियों को सपोर्ट स्टाफ के साथ क्वारंटीन से रहेगी छूट।

-हाई रिस्क सिटीज में जाकर 3 दिनों के भीतर वापस आने वालों को क्वारंटाइन से रहेगी छूट।

-स्टेट में आने से 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट वाले यात्रियों को होटल में रुकने की तय शर्तो से मिलेगी छूट।

-स्टेट के सभी शहरों में खुलेंगे होटल, यात्रियों की 7 दिन की होगी मिनिमम बुकिंग।