वाराणसी (पीटीआई)। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सवाल खड़े किए गए थे। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश दिया कि वह मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेंगे। पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी।
Gyanvapi case: Varanasi court upholds maintainability of Hindu side's petition, next hearing on Sep 22
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कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है। जिला जज ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।
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