--एमवीआई शुरू करेंगे वाहनों की फिटनेस जांच

--वन टाइम टैक्स पेड वाहन पर नजर

-- 15 वर्ष पुरानी गाड़ी है तो फिर से कराना होगा रजिस्ट्रेशन

कहीं आपकी गाड़ी भी एक्सपायरी डेट में सफर तो नहीं कर रही। अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल पुराना है तो अब आपकी गाड़ी की रजिस्टर्ड लाइफ एक्सपायर हो चुकी है। आपको भी अपने वाहन का फिटनेस जांच करा कर रि-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विदित हो कि वन टाइम टैक्स पेमेंट के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वषरें के लिए ही मान्य होता है। परिवहन विभाग के आंकड़ों की मानें तो राज्य में इस समय 84 हजार 861 ऐसे वाहन चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। अवैध ढंग से चल रहे इन वाहनों को पकड़ने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा प्रवर्तन पदाधिकारियों के पद समाप्त कर दिए जाने के कारण ये वाहन पकड़ से बाहर हैं। ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए अब परिवहन विभाग ने एमवीआई को आदेश जारी कर दिया है।

इन्फोर्समेंट टीम चलाएगी ऑपरेशन

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए अपने स्तर से इन्फोर्समेंट टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे वाहनों का आंकड़ा राज्य बनने के बाद का है। एक लाख से अधिक ऐसे वाहन झारखंड बनने से पहले की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक ऐसे वाहन 20,993 पूर्वी सिंहभूम में चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर हजारीबाग है, जहां 11,963 वाहन हैं और तीसरे स्थान पर गिरिडीह है यहां 9968 वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।

रांची में 8821 बिना रजिस्ट्रेशन वाहन

रांची में 8821 वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों में धनबाद में 8514, पश्चिमी सिंहभूम में 7053, चतरा में 206, देवघर में 1464, दुमका में 1046, गढ़वा में 1046, गोड्डा में 3029, गुमला में 4034, जामताड़ा में 60, कोडरमा में 942, लातेहार में 3, लोहरदगा में 671, पाकुड़ में 128, पलामू में 785, साहेबगंज में 579, सरायकेला में 137, और सिमडेगा में 61 वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।

डिजिटल लॉकर की व्यवस्था

डिजिटल लॉकर इंश्योरेंस को अपने आप अपडेट कर लेता है। यदि ऑनलाइन पॉल्यूशन हो तो उसे भी डिजिलॉकर अपने आप अपडेट कर लेता है। लेकिन ऑफ लाइन करवाए गए इंश्योरेंस को अलग से लोड करना पड़ता है।

क्या है नियम

सामान्य तौर पर किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वषरें के लिए होता है। यदि यह अवधि पूरी हो चुकी है, तो वाहन अवैध रूप से सड़क पर चल रहा है। उसका फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी के यहां आवेदन के साथ जितने वषरें से रजिस्ट्रेशन फेल है, उतनी अवधि का फाइन और अगले पांच वषरें के लिए रोड टैक्स जमा करना है। फिर से रजिस्ट्रेशन से पहले स्थानीय एमवीआई वाहन की फिटनेस की जांच करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने का फाइन पांच हजार रुपए है।

वर्जन

इन्फोर्समेंट टीम तैयार की जा रही है जल्द ही राज्य में 15 वर्षो से अधिक समय वाले वाहनों की सघन जांच शुरू की जाएगी। वाहनों के फिटनेस के आधार पर ही रि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

फैज अहमद, परिवहन आयुक्त

डिजिटल लॉकर के अलावा नहीं मान्य होगा कहीं और रखा सर्टिफिकेट : डीटीओ

रांची डीटीओ संजीव कुमार ने बताया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी तभी मान्य होगी, जब यह डिजिलॉकर में रखी गई होगी। एम परिवहन एप या मोबाइल में रखे गए फोटो या स्कैन कॉपी को डीटीओ या ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कोई मान्यता नहीं देंगे और वाहन चालक को बिना कागजात गाड़ी चलाने के एवज में फाइन कर सकते हैं। वाहन चालक अपने चारों जरूरी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी वाहन के साथ रखें।