-ईआरओ नेट फोटो युक्त वोटर लिस्ट से पकड़ा जाएगा मामला

-नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल को किया गया अपग्रेड

BAREILLY: यूपी के किसी जिले की वोटर लिस्ट में नाम है और फिर दूसरे किसी राज्य के किसी जिले में नौकरी करने के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर अब दो जगह के वोटर नहीं बन सकेंगे। अब ऑनलाइन फोटो युक्त वोटर लिस्ट से पूरा खेल पकड़ा जाएगा और ऑटोमैटिक एक जगह से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा संभव ईआरओ नेट से होगा। ईआरओ नेट में पूरे देश की वोटर लिस्ट को ऑनलाइन जोड़ा गया है। यही नहीं अब टोल फ्री नंबरों से भी वोटर लिस्ट में सुधार के साथ-साथ किसी दूसरे का गलत नाम शामिल होने की शिकायत कर सकते हैं। यह जानकारी स्टेट लेवल की मास्टर ट्रेनर व सिटी मजिस्ट्रेट हरदोई वंदना श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में दी। वह बरेली मंडल की मास्टर ट्रेनर बनाई गई हैं और वह दो दिनों की ईआरओज व एईआरओज की ट्रेनिंग देनी पहुंची थीं।

फॉर्म 6 में देनी होगी अंडरटेकिंग

वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि 21 वर्ष से ऊपर के वोटर को नया वोटर बनने से पहले फॉर्म 6 पार्ट 4 भरना जरूरी होगा। जिसके तहत अंडरटेकिंग भी देनी होगी, जिसमें वह लिखेगा कि उसका कहीं दूसरी जगह वोट नहीं है। उससे उसका मोबाइल नंबर और इपिक नंबर भी लिया जाएगा। जिससे वह दूसरी जगह जैसे ही वोट बनवाने जाएगा तो पकड़ा जाएगा। यदि कोई अंडरटेकिंग नहीं देता है तो नाम और पिता के नाम सामान होने वाले वोटर्स को अलग किया जाएगा। उनके फोटो का मिलान किया जाएगा और फिर इपिक नंबर के जरिए एक जगह वोट कैंसिल कर ि1दया जाएगा।

अब पार्ट वाइज सही होगी ईपी रेशियो

अभी तक वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त विधानसभा या फिर बूथ बाइज ईपी रेशियो देखा जाता है लेकिन अब पार्ट बाइज ईपी रेशियो देखा जाएगा, जिससे फर्जी वोटर पकड़ने में आसानी होगी। वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त अन्य वोटर लिस्ट से भी मिलान किया जाएगा। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के दौरान एक-एक वोटर का हिसाब पार्ट वाइज रखती हैं। इसके लिए बूथ लेवल एजेंट लगाए जाते हैं। अब इलेक्शन डिपार्टमेंट भी बूथ लेवल ऑफिसर से बूथ लेवल एजेंट की तरह काम करेंगे।

आईएफएससी कोड से शिकायत

जिस तरह से बैंक में आईएफएससी कोड से अकाउंट की पूरी डिटेल मिल जाती है अब नेशनल वोटर्स पोर्टल पर भी आईएससी (इन्फोरमेटिव सजेशन्स एंड कंप्लेन ) कोड काम करेगा। आईजीआरएस की तरह नेशनल ग्रीवांस सर्विस में पब्लिक शिकायत भी कर सकती है। पार्टी के लोग भी शिकायत कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें इपिक नंबर देना होगा। उन्हें ओटीपी दिया जाएगा, जिससे वह शिकायत कर सकेंगे। नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल में इंट्रेक्टिव बटन भी होंगे, जिससे किसी भी तरह का फॉर्म भरना काफी आसान होगा।

टोल फ्री नंबर पर शिकायत

नेशनल टोल फ्री नंबर-1800111950

स्टेट टोल फ्री नंबर-1950