RANCHI : अगर आपकी उम्र 18 साल हो गयी है और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो आपके पास मौका है। इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा भी रांची में जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वाये हैं वो 2 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले स्पेशल वोटर कैंप में अपना वोटर आई कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए रांची के सभी बूथ पर बीएलओ सुबह दस से शाम पांच बजे तक मौजूद मिलेंगे।

ऐसे जुड़ेगा मतदाता सूची में नाम

निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

गर नाम हट गया है- पुनरीक्षण के दौरान वोटर बताए पते पर नहीं होता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। दोबारा इनरोल करने के लिए बीएलओ के पास फॉर्म 6 जमा करें।

नए वोटर- 18 साल की आयु वालों को वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल पर ऑनलाइन डिटेल भर सकते हैं।

-गलतियों का संशोधन-वोटर कार्ड में नाम, फोटो, एड्रेस, जन्मतिथि समेत किसी में भी संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ट्रांसफर होने पर- ट्रांसफ र होने पर नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा जो संबंधित इलाके के एसडीएम ऑफिस में मिलेगा।

15 सितंबर तक आपत्ति

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फिर अभियान शुरू किया गया है। कोई भी नागरिक जो एक जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है वह वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अपना दावा या किसी भी तरह की आपत्ति 15 सितंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय, बीएलओ या संबंधित अधिकारी के पास कर सकता है।