नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कसी

-शासन के निर्देश पर एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने बनाई कार्ययोजना

-स्टैंडिंग कमेटी की संस्तुति के बाद ही मिल सकेगी शस्त्र लाइसेंस को जमा करने में माफी

Meerut : नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के नित नए निर्देश आ रहे हैं। बुधवार को आयोग के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक अधिकारियों ने शस्त्र लाइसेंस जमा कराने को लेकर भूमिका बनाई। निर्देश है कि स्थानीय निकाय के 10 किमी परिधि के हथियारों को जमा कराया जाएगा।

अफसरों ने बनाई कार्ययोजना

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में बुधवार को एडीएम सिटी मुकेश चंद्र और सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने कार्ययोजना तैयार की है। एडीएम सिटी ने बताया कि फिलहाल आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम समेत जनपद के 16 स्थानीय निकायों की 10 किमी परिधि के हथियारों को जमा कराया जाएगा। हथियार जमा कराने के लिए नगर निगम सीमा में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमा में संबंधित एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

मिल सकेगी छूट

ज्वैलर्स, पेट्रोल पंप, बैंक, लॉकर्स, डॉक्टर्स, कॉमर्शियल यूज के शस्त्र लाइसेंस को छूट मिल सकेगी। एडीएम सिटी ने बताया कि कुछ श्रेणियों में शस्त्र लाइसेंस जमा कराने में छूट का प्रावधान भी है किंतु यह डीएम की अध्यक्षता में गठित स्टैंडिंग कमेटी के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। निकाय चुनाव के दौरान लॉ एंड आर्डर को बरकरार रखने के उद्देश्य से आयोग ने साफ आदेश दिए हैं कि 10 किमी की परिधि में सभी शस्त्र लाइसेंस को अनिवार्य स्थिति में जमा करा लिया जाए।

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नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में स्थानीय निकाय की 10 किमी परिधि के शस्त्र लाइसेंस को जमा कराया जाएगा। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशों की जानकारी दी गई है।

-मुकेश चंद्र, एडीएम सिटी, मेरठ