कानपुर। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश कर दिया है। जानें संविधान के इस अनुच्छेद से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें

- संविधान का अनुच्छेद 370 भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर के विलय के प्रावधान से संबंधित है।

- 5 मार्च, 1948 को जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय का समझौता किया था।

- अनुच्छेद 370 का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के तहत किया गया है।

- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है।

- इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार सेना, दूरसंचार, इनकम टैक्स सहित कुछ विषयों को छोड़कर उस राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती।

- जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए यदि कोई कानून बनाना है तो इस अनुच्छेद में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान

- उस राज्य की विधानसभा से परामर्श लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद कानून बना सकती है।

- इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता।

- अनुच्छेद 370 के तहत किसी प्रावधान में यदि कोई बदलाव करना है तो जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।

- भारत संघ के राष्ट्रपति चाहें तो एक लोक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिसूचना जारी करने से पहले जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा से सिफारिश जरूरी है। ध्यान रहे कि जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है। इस राज्य का अलग से झंडा भी है।

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