RANCHI: मेट्रो सिटी की तर्ज पर राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों के मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रीमियम शराब मिलने का लोगों को अब भी इंतजार है। लेकिन, उत्पाद विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि घोषणा के पांच महीने बाद एकमात्र आवेदन आया है, वो भी आधा-अधूरा। इस तरह मॉल से शराब खरीदने का लोगों का ख्वाब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि नई उत्पाद नियमावली में सरकार ने घोषणा की है कि बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा।

क्या है योजना

उत्पाद विभाग ने नई नियमावली में पब्लिक प्लेस और मॉल में भी शराब बेचने का निर्णय लिया है। शराब के शौकीनों के लिए उत्पाद विभाग नई उत्पाद नियमावली के तहत मॉल जैसे पब्लिक प्लेस में भी लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस दे रही है। भीड़भाड़ से दूर प्रीमियम काउंटर पर लोगों को ब्रांडेड शराब उपब्लध कराई जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग ने लाइसेंस देने की घोषणा की है, ताकि मदिरा प्रेमी यहां से महंगी मनपसंद शराब खरीद सकें। विभाग का कहना है कि शहर के हाई प्रोफ ाइल घराने से जुड़े लोग सड़क किनारे शराब खरीदने से परहेज करते हैं। कार पार्क करने की जगह नहीं होने से भी उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोगों के लिए प्रीमियम काउंटर हाई रेंज की शराब आसानी से उपलब्ध कराएंगे।

1000 से शुरू होगी फुल साइज बोतल

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रीमियम काउंटर में एक हजार रुपये से ऊपर की शराब मिलेगी। 18 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक के ब्रांड की शराब बेची जाएगी। अलग-अलग वेराइटी की शराब प्रीमियम काउंटर पर उपलब्ध होगी। इन जगहों पर शिकायत के लिए हेल्प लाइन नंबर भी दिया जाएगा।

हाईटेक पेमेंट फैसिलिटी भी

मॉल में खुलने वाली प्रीमियम वाइन शॉप में हाईटेक तरीके से पेमेंट की भी सुविधा दी जाएगी। रेट की स्केनिंग के बाद काउंटर में शराब बेची जाएग। मदिरा प्रेमी तुरंत बिल ले सकेंगे। पसंद की ब्रांड छोटे दुकानों में नहीं मिलती, इसलिए प्रीमियम काउंटर शुरू करने की योजना बनाई गई है।

कई मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर हैं सिटी में

रांची में भले ही लोग लाइसेंस लेने के लिए आगे नही आ रहे हैं। लेकिन शहर में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर की कमी नहीं है, जहां शराब बिक सकती है। बिग बजार, न्यूक्लियस मॉल, रिलायंस मॉल सहित कई डिपार्टमेंटल स्टोर लाइसेंस लेने को एलिजिबल हैं, लेकिन इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहे हैं।

रिटेल दुकान के साथ होना था शुरू

नई नियमावली के तहत रांची में मार्च महीने में ही रिटेल शराब की दुकानें शुरू हो चुकी हैं। जबकि इसी के साथ मॉल में भी शराब क दुकाने शुरू होनी थीं, लेकिन पांच महीने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई हैं।

वर्जन

नई उत्पाद नीति के तहत मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन आवेदन नहीं आ रहे हैं।

गजेंद्र सिंह, सहायक उत्पाद आयुक्त, रांची