-बोर्ड पर चस्पा नियम, नहीं कर रहे अनुपालन

-फोटो-वीडियो के आधार पर कार्रवाई से इनकार

GORAKHPUR: शहर के मॉडल शॉप और शराब की दुकानों पर नाबालिगों को शराब बेची जा रही है। शॉप के काउंटर से शराब खरीदकर नाबालिग आराम से लौट जा रहे हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव के नियमों को धता बता रहे हैं। सोमवार रात गोरखनाथ क्षेत्र के एक मॉडल शॉप पर नाबालिग को शराब देने की बात को सेल्समैन ने टाल दिया। उसने विभाग पर आरोप लगा दिया कि जब पैसा ले जाते हैं तो किस बात का नियम-कानून चलेगा। जिले में आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश हवा में हैं। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। यदि कोई प्रकरण सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नियम, क्या कर रहे उल्लंघन

नई आबकारी नीति के तहत 21 वर्ष से कम आयु के युवक-युवतियों को शराब नहीं बेची जा सकती है। इसके साथ वर्दी पहने पुलिस कर्मियों को भी शराब नहीं बेची जा सकती है। आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश के अनुसार सभी लाइसेंसी को अपनी दुकान के बाहर इस संबंध में नोटिस चस्पा करना होगा। शहर में ज्यादातर दुकानों के बाहर इस तरह की नोटिस लगी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का फरमान है कि शराब की दुकानों पर संदेह होने पर बर्थ सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह नोटिस शराब की दुकान के बाहर बोर्ड पर चस्पा किया गया है। इसका अनुपालन करने में दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। सोमवार शाम गोरखनाथ क्षेत्र के एक मॉडल शॉप पर बीयर केन खरीदते हुए बच्चे की तस्वीरें वायरल हुई हैं।

जांच में पकड़ेंगे तब करेंगे कार्रवाई

आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शराब की दुकानों का नियमित इंस्पेक्शन किया जाता है। इस दौरान यदि किसी दुकान पर कोई किशोर या वर्दी पहने पुलिस कर्मचारी शराब खरीदते पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाती है। जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि फोटो या वीडियो प्रायोजित हो सकता है। इसलिए इस आधार पर किसी दुकान के खिलाफ चालान काटने में मुश्किल होती है। 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब बेचने की दशा में ढाई हजार रुपए के जुर्माना लेने का नियम है। लेकिन महीने में कभी-कभार दुकानों की जांच में पहुंचने वाले इंस्पेक्टर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं।

वर्जन

वीडियो या फोटो से यह साबित कर पाना मुश्किल है। किस दुकान पर किस बच्चे ने खरीदारी की है। यह प्रायोजित हो सकता है। हमारी जांच में यदि किसी मॉडल शॉप या शराब की दुकान पर नियम का उल्लंघन होता मिला तो हम कार्रवाई कर सकेंगे। किसी फोटो के आधार पर किसी दुकान के लाइसेंसी का जुर्माना कर पाना मुश्किल है

वीपी सिंह, जिला आबकारी अधिकारी