RANCHI: चार इंच का बोरवेल करवाएं या खुदवाएं कुआं-तालाब, रांची नगर निगम आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। इसके लिए आपको नगर निगम से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। वहीं, नगर निगम का परमिशन लिये बिना यदि आप म् इंच का बोरवेल करवाते हैं, तो ख्भ् हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं, रजिस्टर्ड बोरिंग मशीन मालिकों को भी बोरिंग करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां नगर निगम से परमिशन ली गई है या नहीं। वहीं, बिना रजिस्टर्ड मशीन से बोरिंग कराने पर जमीन मालिक पर भी जुर्माना लगेगा। नगर आयुक्त प्रशांत कुमार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है। दरअसल, ब् इंच बोरवेल में छूट दिए जाने के पीछे नगर निगम का उद्देश्य है कि रांची के लोग अपने रेसिडेंशियल कैंपस में खाली जमीन पर बोरवेल करवाने या कुआं-तालाब खुदवाने की पहल करें, ताकि यहां पानी संकट से निजात मिल सके।

बोरिंग मशीन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

बोरिंग मशीन के मालिकों को रांची नगर निगम के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले मशीन मालिकों पर कार्रवाई होगी। साथ ही दंड की राशि नहीं दिए जाने की स्थिति में उस क्षेत्र के थाने में उनकी गाड़ी पुलिस कस्टडी में रहेगी। दंड देने के बाद ही अधिकारी के आदेश पर थाने से बोरिंग मशीन वाहन को छोड़ा जाएगा। बताया गया कि बोरिंग मशीन का रजिस्ट्रेशन दो साल के लिए वैलिड होगा। वहीं, रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल कराने के लिए भी शुल्क देना होगा। वह भी दो साल के लिए वैद्य होगा।