हैडिंग- बिना परमिट कमर्शियल दौड़ाया वाहन तो प्रति सीट 2200 रुपए फाइन

-स्कूलों में चलने वाले एलपीजी वाहनों को किया जाएगा सीज

-गाइडलाइन के अनुसार न चलने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ आरटीओ चलाएगा अभियान

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आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड व्हीकल

7837 ईको/ओमनी हैं रजिस्टर्ड

651 ईको/ओमनी के पास है कामर्शियल को परमिट

7186 ईको/ओमनी निजी यूज के लिए रजिस्टर्ड

1 नम्बर विंडो पर आरटीओ ऑफिस में कामर्शियल यूज होने वाले वाहनों होगा रजिस्ट्रेशन

4 हजार रुपए फिटनेस नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

4 हजार रुपए परमिट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

660 रुपए प्रति शीट के हिसाब से कमर्शियल यूज के लिए देना पड़ता है टैक्स हर तीन महीने में

330 रुपए प्रति शीट देना होगा स्कूल वाहन परमिट लेने पर

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बरेली: अब वाहनों को बिना परमिट कमर्शियल यूज करना महंगा पड़ेगा क्योंकि आरटीओ ने ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। गाइड लाइन फॉलो न करने वालों से वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा और उनको सीज किया जाएगा। वहीं बिना परमिट के स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एआरटीओ आरपी सिंह ने मंडे को दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही अभियान चलाकर बिना परमिट चलने वाले कमर्शियल वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई न होने से हौसले बुलंद

परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो आरटीओ में 7837 ईको /ओमनी रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इनमें सिर्फ 651 वाहनों ने ही कमर्शियल यूज का परमिट लिया है। जबकि ज्यादातर वाहनों का कमर्शियल यूज हो रहा है। आरटीओ द्वारा कार्रवाई न करने से वाहन ओनर के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए वे बेखौफ होकर बिना परमिट वाहनों का कमर्शियल यूज कर रहे हैं।

अभियान चला होगी कार्रवाई

बिना परमिट के कामर्शियल में चलने वाले वाहनों के खिलाफ अब परिवहन विभाग चेकिंग कर जुर्माना लगाएगा। परिवहन विभाग के अफसरों का कहना है कि बगैर परमिट के चल रहे कमर्शियल वाहनों पर अब 2200 रुपए प्रति सीट के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। यानि कि अगर 7 सीटर वाहन है तो उस हिसाब से 15400 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही परमिट और फिटनेस न होने पर 4 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

पकड़े जाने पर परमिट कंपलशरी

अगर कोई वाहन पर्सनल यूज में रजिस्टर्ड है और वह कामर्शियल यूज में पकड़ा जाता है तो फिर उसको कमर्शियल यूज का परमिट लेना कंपलशरी होगा। उसका नॉन कमर्शियल यूज का परमिट नहीं बनेगा।

एलपीजी वाहन होंगे सीज

एलपीजी से चलने वाले वाहनों में अक्सर हादसे हो जाते हैं। इसलिए स्कूलों में चलने वाले एलपीजी वाहनों को सीज किया जाएगा। इसके लिए भी परिवहन विभाग टीम बनाकर स्कूलों में चलने वाले वाहनों के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई करेगा।

रिन्यूवल कराने वालों के लिए छूट

परिवहन विभाग ने 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके वाहनों के रिन्यूवल में छूट दी है। अभी तक जो वाहन ओनर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्युवल नहीं करा पाते थे उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ती थी। जिसमें कार के लिए 500 रुपए प्रतिमाह और बाइक के लिए 300 रुपए प्रति माह थी। जिसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। परिवहन विभाग के लिए अब कोई भी वाहन ओनर फीस देकर वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्युवल करा सकता है।

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-परिवहन विभाग की तरफ से गाइड लाइन फॉलो नहीं करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। जिसमें एलपीजी किट वाहन, पर्सनल यूज वाहनों का बगैर परमिट के कामर्शियल यूज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन