साडा हक

-बिना कारण बताए पुलिस नहीं कर सकती गिरफ्तार

-महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का भी अधिकार

Meerut: महिलाओं के लिए पुलिस कस्टडी में विशेष प्रकार के अधिकार हैं। बिना कारण बताए पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि पुलिस जबरदस्ती करती है, तो कोर्ट में भी अपील कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को फ्री में कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है।

इसको भी जाने

- महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है।

- महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती।

- अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी।

- बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा

- महिलाओं को जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है।

- गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस की ड्यूटी है।

बुरे बर्ताव पर होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि जिस जज के सामने महिला को पेश किया जाता है। जज उस महिला से पुलिस हिरासत के दौरान बुरे बर्ताव के बारे में भी पूछेगा। यदि महिला पुलिस हिरासत में किसी पर बुरे बर्ताव का आरोप लगाती है तो इसकी भी जांच की जाएगी।

मुफ्त कानूनी सहायता

महिलाओं को फ्री लीगल एडवाइज देने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह फ्री में कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन महिला को यह अधिकार मिला है कि उसे फ्री में वकील मुहैया कराया जाए।

यहां मिलेगी मदद

राष्ट्रीय महिला आयोग

फोन: 011-23237166, 23236988

कंप्लेंट सेल: 23219750

दिल्ली राज्य महिला आयोग

फोन: 011- 23379150, 23378044

यूपी राज्य महिला आयोग

फोन: 0522-2305870

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