कैबिनेट के फैसले

- ड्राइविंग लाइसेंस सात दिन में स्मार्ट कार्ड में हो सकेगा परिवर्तित

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PATNA :

सूबे में अब महज दस दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस और अधिकतम 30 दिन के अंदर मकान का नक्शा मिल जाएगा। पहले आवेदन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में कम से कम 30 दिन लगते थे। जबकि नक्शा देने की व्यवस्था लोक सेवाओं के अधिकार कानून में शामिल नहीं थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) में पहले से शामिल कुछ सेवाओं की समय सीमा में बदलाव और कुछ नई योजनाएं शामिल करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

कुछ नई योजनाएं भी आरटीपीएस में शामिल

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि परिवहन और नगर एवं आवास विभाग की कुछ नई सेवाओं को इसके दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई योजनाओं के शामिल होने के साथ ही इस अधिनियम में शामिल सेवाओं की संख्या 58 हो गई है।

व्यावसायिक वाहनों का निबंधन 10 दिन में

कुमार ने बताया कि अब तक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन पर लाइसेंस देने में कम से कम 30 दिन का समय लगता था। संशोधन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 10 दिन के अंदर मिल सकेंगे। लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित करने में पहले 15 दिन का वक्त लगता था अब महज सात दिन में यह कार्य होगा। इसी तरह निजी वाहनों का निबंधन 30 की बजाय सात दिन, व्यावसायिक वाहनों का निबंधन 30 की बजाय 10 दिन, वाहनों का रद्दीकरण प्रमाणपत्र 45 दिन की बजाय 30 दिन, वाहनों का ट्रेड प्रमाणपत्र 15 दिन की जगह महज 10 दिन में जारी होगा। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच अधिकतम 15 दिनों में हो सकेगी। वाहनों के परमिट जिला स्तर पर 10 दिन में, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन और राज्य स्तर पर 60 दिन में जारी होंगे।

मकान के नक्शे मिलेंगे महज तीस दिनों में

आरटीपीएस के दायरे में शामिल नगर एवं आवास विभाग की योजनाओं में नक्शा पास करने को प्रमुखता दी गई है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में अब तक नक्शा स्वीकृत होने की कोई मियाद तय नहीं थी। परन्तु, आरटीपीएस के दायरे में योजना को शामिल करते हुए यह व्यवस्था कर दी गई है कि मकानों के नक्शे अधिकतम 30 दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाएंगे।

प्रदूषण जांच केंद्र के आवेदन 30 दिन में पास होंगे

मंत्रिमंडल ने नए प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वालों को बड़ी सहूलियत देते हुए यह व्यवस्था बना दी है कि वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के आवेदन अधिकतम 30 दिन के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाएंगे। पूर्व से चलने वाले जांच केंद्रों के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी किया जाएगा। नए प्रदूषण स्थल की जांच अधिकतम दस दिन में की जाएगी।