लखनऊ (एएनआई)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधानों के अनुसार लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्रियों के कार्यालय (सीएमओ) यूपी के एक ट्वीट के अनुसार, लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र में झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। वहीं मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के कार्य क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी।
विरोध प्रदर्शन के दाैरान कई जगहों पर हिंसक घटनाए हुई थीं
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दाैरान कई जगहों पर हिंसक घटनाए हुई थीं। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। ऐसे सार्वजनिक संपत्ति को लेकर हुए नुकसान पर राज्य सरकार सख्त हो गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनसे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की लागत वसूल की जाएगी।राज्य सरकार ने हर्जाने की वसूली के लिए अध्यादेश जारी किया था। इसने दावों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का प्रावधान किया।

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