रामपुर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार का आजम खान पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। । रामपुर जिला प्रशासन ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) जेपी गुप्ता की अदालत के आदेश के बाद राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में समाजवादी पार्टी के सांसद, मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार द्वारा स्थापित और संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की 173 एकड़ जमीन दर्ज की है। एडीएम ने उल्लेख किया था कि ट्रस्ट ने भूमि खरीदते समय उत्तर प्रदेश सरकार के मानदंडों का उल्लंघन किया था। एडीएम ने उप-संभागीय मजिस्ट्रेट को उस भूमि का अधिग्रहण करने का भी निर्देश दिया है जिस पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विशाल परिसर की स्थापना की गई थी।

इन शर्ताें का हुआ उल्लंघन

वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद आजम खान इस मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट औंजनेय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि जिला प्रशासन अब इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और राज्य राजस्व बोर्ड को एक रिपोर्ट भेजेगा। एडीएम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट ने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने उसे निर्धारित शर्तों पर केवल 12 एकड़ से अधिक की खरीद करने की अनुमति दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि वह SC / ST श्रेणियों के लोगों से संबंधित भूमि नहीं खरीदेगा और न ही यह नदी किनारे या बाढ़ के मैदान या ग्राम समाज या 'चक' सड़क से संबंधित किसी भी भूमि का अधिग्रहण करेगा।

कोई मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाती

अदालत ने कहा कि ट्रस्ट ने इन शर्तों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान यह साबित करने में भी विफल रहे कि ट्रस्ट किसी भी धर्मार्थ कार्य में शामिल था। जांच के दौरान पाया गया कि विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक समुदायों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को कोई मुफ्त शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, इस आदेश के साथ, राज्य सरकार भूमि पर निर्मित विश्वविद्यालय और अन्य परिसरों के भाग्य का फैसला करने का अधिकार प्राप्त करती है।

आजम खान परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कि वे उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देंगे।

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