-एसिड बेचने के लिए जिले भर में केवल तीन लाइसेंस

-नई गाइड लाइन आने के बाद सिर्फ एक न कराया है नवीनीकरण

-आलमारी में धूल खा रही है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन

ALLAHABAD: मीटिंग दर मीटिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शासन ने कई पत्र भी भेजे। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नियमों से रूबरू भी करा दिया। इसके बाद जो होना था वह नहीं हुआ। ऑफिसर्स ने फाइल ठंडे बस्ते में डालकर खुलेआम मौत का सामान बेचने की छूट परचून विक्रेताओं को दे दी। तीन दिन के भीतर एसिड अटैक की दो घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसके बाद भी जिम्मेदार अफसरों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है।

जिले भर में केवल एक लाइसेंस

देशभर में हो रहे एसिड अटैक को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त रुख अख्तियार कर लेने के बाद यूपी गवर्नमेंट भी हरकत में आई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव अनीता वर्मा ने जिला प्रशासन को कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करने को कहा था। सरकारी दस्तावेजों में केवल तीन दुकानदारों ने ही इस कानून का पालन करते हुए लाइसेंस इश्यू कराया था। ऑफिसर्स की अनदेखी के चलते इनमें से दो का लाइसेंस रिन्यूवल नहीं होने की वजह से कैंसिल हो चुका है। रूरल एरियाज में तो एक भी लाइसेंस नहीं बना है।

पूर्व डीएम ने ली थी मीटिंग

सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीएम राजशेखर ने एसिड की बिक्री को लेकर जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के पालन के लिए एक के बाद एक कई मीटिंग ली थी। ऑफिसर्स को दुकानदारों द्वारा लाइसेंस बनवाने पर जोर देने के लिए कहा गया था। बिना लाइसेंस के एसिड बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए थे। उनके यहां से जाने के बाद अफसरों ने फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

परचून की दुकान से बिक रहा तेजाब

प्रशासन की लापरवाही के चलते शहर के कई हिस्सों में एसिड खुलेआम कानून का उल्लंघन कर बेचा जा रहा है। कटरा, लोकनाथ, चौक, मुट्ठीगंज सहित शहर के कई इलाकों में बिना लिखापढ़ी के किसी को भी एसिड की बोतल थमाने में संकोच नहीं किया जा रहा है। आई नेक्स्ट ने स्टिंग ऑपरेशन कर हाल ही में इसका खुलासा भी किया था।

राज्य महिला आयोग की गाइड लाइन

-एसिड अटैक की एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित तहसील के एसडीएम मामले की जांच करेंगे।

-यह एक गैर जमानती अपराध है।

-पीडि़त को राज्य सरकार तीन लाख रुपए क्षतिपूर्ति देगी।

-संज्ञान में आने के बाद पीडि़त को राज्य सरकार की ओर से क्भ् दिन के भीतर एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

ये है सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन

-विक्रेता द्वारा सेलटैक्स विभाग की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन, दुकान का पता व एक पक्ष के भीतर दुकान में एसिड का स्टॉक की जानकारी जानकारी एसडीएम को देनी होगी।

-नियमों का उल्लंघन होने पर स्टॉक जब्त कर भ्0 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा।

-एसिड खरीदने वालें को फोटो आईडी दुकानदार को सौंपनी होगी। खरीदार की उम्र क्8 साल से कम नहीं होनी चाहिए।

करेंट की दो घटनाएं

इसी महीने की क्9 तारीख को मऊआइमा की रहने वाली गुलशन पर उसके पति जमालुद्दीन उर्फ राजू ने तेजाब से हमला कर दिया था। हमले में गुलशन की बहन रेशमा बुरी तरह झुलस गई। उसे एसआरएन हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। एक अन्य घटना में ख्0 मई को हंडिया के माधोपुर गांव के देवराज ने अपने बड़े भाई विजय पर तेजाब से हमला कर दिया। इस घटना में देवराज के पत्‍‌नी इंदू देवी समेत विजय झुलस गया।

-बिना लाइसेंस एसिड की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीएम के आदेश पर एक सत्यापन टीम का गठन किया जा रहा है।

अशोक कुमार,

एडीएम सिटी