वेबसाइट पर अधिक लोड

देश में इधर पिछले कुछ दिनों से आयकर रिटर्न भरने को लेकर काफी उठापटक मची रही है। लोग समय रहते अंतिम तारीख 31 अगस्त तक भरने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इस साल आयकर रिटर्न फॉर्म में काफी बदलाव होने से काफी सारे लोग समय पर टैक्स नही भरपाएं। ऐसे में सरकार ने टैक्स भरने से वंचित लोगों की सहूलियत के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 7 सितंबर कर दी थी, ताकि जो टैक्स नही भर पाएं वो इस तय तिथि तक भर सकें। ऐसे में कई आयकर विभाग की वेबसाइट पर अधिक लोड भी रहा है व कुछ और भी कारणों की वजह से कई सारे लोग वंचित रहे गए। जिसे देखते हुए सरकार ने उन्हें राहत दी हैं। यानी की अगर अब भी आपने आयकर रिटर्न नहीं भर सके हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं।

लेट फीस भी भरनी होगी

सरकार ने कुछ परिवर्तन करने के बाद 31 मार्च 2017 तक रिटर्न भरन की सहूलियत दे दी है। अभी भी वित्त वर्ष 2014-15 आयकर रिटर्न 31 मार्च 2017 तक वित्तीय वर्ष में किसी भी समय भर सकते हैं। बस लेट होने पर इसके लिए आपको आयकर विभाग लेट फीस भी साथ में भरनी भरेगी। जिसमें लगभग 1 प्रतिशत की पेनाल्टी के साथ आईटी रिटर्न भर कर आप अपना आयकर रिटर्न टैक्स पूरा कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही सरकार ने यह भी सहूलियत दी है कि जिन लोगों पर आयकर राशि बकाया नहीं है या अग्रिम जमा हो गई तो उनको 31 मार्च 2016 तक रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। बस जो लोग 31 मार्च 2016 तक भी अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उनको जुर्माना राशि भरनी पड़ेगी।

रिफंड पर ब्याज नहीं

इसके साथ ही निश्चित तारीख के बाद जमा करने पर रिटर्न स्वीकार जरूर कर लिया जायेगा, लेकिन कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं अगर असेसमेंट ईयर के बाद आईटी रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको काफी हैवी पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। यानी की आपको लगभग 5000 रुपए तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। वहीं लास्ट डेट निकलने के बाद आप भरे हुए आईटी रिटर्न में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फेरबदल करने पर फार्म मान्य नहीं किया जाएग। इस दौरान भी आपको अपना आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर देना जरूरी है। इतना ही नहीं इस दौरान भी आईटी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट फॉम 120 दिन के अंदर आयकर विभाग को भेजना होगा, नहीं जो आपका आयकर रिटर्न रद्द हो जाएगा।

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