उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाल पर हाई कोर्ट गंभीर

कोरम पूरा न होने से पेंडिंग हैं नियुक्तियां, अधिसूचना जारी करने का निर्देश

ALLAHABAD: एक संस्था जिसका गठन ही नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र और आसान बनाने के लिए किया गया है, वह दस सालों से किसी एक को एप्वांट नहीं कर पाई? यह बड़ा सवाल है। कोरम के अभाव के चलते फंसी नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के पद जल्द भरे जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्च कमेटी की संस्तुति पर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाए।

अध्यक्ष के अलावा सिर्फ एक सदस्य

आयोग में सदस्यों के पांच पद रिक्त हैं। अध्यक्ष के अलावा सिर्फ एक सदस्य की ही तैनाती है। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल तथा जस्टिस पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने चंद्रेश पांडेय व सात अन्य की याचिका पर दिया है। राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता वीके चंदेल ने मुख्य सचिव का हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि 10 मई 2016 को सर्च कमेटी की बैठक हुई है। सभी सदस्यों के नाम राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने सर्च कमेटी की संस्तुति पर कार्यवाही करते हुए अधिसूचना जारी करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।

2006 से कोई चयन नहीं हुआ

याची अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी का कहना है कि आयोग में सदस्यों के पद खाली रहने के कारण 2006 से डिग्री कॉलेज के प्रवक्ताओं का चयन नहीं हो पा रहा है जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। कोर्ट के सख्त रवैये के चलते आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति की गई किंतु सदस्यों का पद भरा नहीं जा सका। कोर्ट ने इस पर मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 26 मई नियत करते हुए मुख्य सचिव से फिर हलफनामा मांगा है।