-पटना हाईकोर्ट ने टीचर्स की नियुक्ति से रोक हटाई, 15 दिनों में आवेदन लेने को कहा

-मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने छठे चरण में प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता किया साफ

PATNA: प्रदेश में 90 दिनों के अंदर करीब सवा लाख टीचर्स को जॉब लेटर मिल जाएगा। एक लाख 25 हजार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने गुरुवार को हटा लिया है, जिससे छठे चरण में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसी चरण से चार फीसद आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है। इस फैसले का लाभ अर्हता पूरी करने वाले तमाम दिव्यांग अभ्यर्थियों को इसी चरण से मिले, इसके लिए छूट गए अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अंदर नए सिरे से आवेदन लेने को कहा है।

योग्य ही कर सकेंगे आवेदन

कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ललित किशोर ने रखा। उन्होंने कहा कि नेशनल फेडरशन ऑफ ब्लाइंड की शतरें को सरकार ने मान लिया है। इसपर खंडपीठ ने नियुक्ति पर लगी रोक को हटाते हुए उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया है। खंडपीठ ने वैसे दिव्यांग अभ्यíथयों को उक्त पद के लिए आवेदन करने की छूट दी है जो वर्ष 2019 में विज्ञापन की तिथि को योग्य थे, वे राज्य द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। ब्लाइंड फेडेरशन की ओर से अधिवक्ता एसके रुंगटा एवं अधिवक्ता सुगंधा प्रसाद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि वह दिव्यांगों की वेकेंसी जिलेवार रूप से नोटिफाई करेगी। छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को लेकर फेडरेशन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण देने में राज्य ने उचित नीति नहीं अपनाई थी। पूर्व में आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इससे काफी संख्या में कैंडिडेट्स को राहत मिली है।

तीन महीने के अंदर जॉब लेटर

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि दो से तीन माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसद आरक्षण के लाभ के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए तीन दिनों में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर छूटे हुए अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को कोर्ट के आदेश के अनुरूप जल्द निष्पादित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई।