PATNA : बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनआइए के विशेष न्यायाधीश मनोज सिन्हा ने शुक्रवार की दोपहर 12:10 बजे सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के वक्त पांचों अभियुक्त अदालत में मौजूद थे। सभी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बेउर जेल से लाया गया था। एनआइए के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपितों की उम्र को देाते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई थी।

दहल गया था बोधगया

बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 6/7 जुलाई की रात में मंदिर और उसके आसपास आतंकियों ने टाइमर बम को जगह-जगह प्लांट किया। जिसके बाद एक के बाद एक नौ बम ब्लास्ट हुआ था।

हाइकोर्ट में करेंगे अपील

सजा के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पांचों अभियुक्तों के वकील इमरान गनी ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द ही पटना हाइकोर्ट में अपील दायर करेंगे। पटना हाइकोर्ट में जमायते उलेमा इन पांचों आरोपियों का मुकदमा लडे़गा। फैसले की कॉपी जमायते उलेमा लीगल सेल के कन्वेनर को भेजी जा रही है। उनसे विचार-विमर्श करके पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की जाएगी।