PATNA: घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के छपिया ब्रांच के तत्कालीन मैनेजर 60 वर्षीय संतोष कुमार केडिया को दोषी पाया। केडिया को 10 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि आरोपित केडिया 20 मई 2008 को बैंक ग्राहक संतोष कुमार सिंह से 3 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। आरोपित ने ऋण की दूसरी किस्त जारी करने के लिए संतोष कुमार सिंह से 3 हजार रुपए घूस की मांग किया था। इस दौरान उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।