PATNA: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश जारी कर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित सारे मुकदमे का चार महीने में निपटारा करने को कहा है। उसी परिपेक्ष्य में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी है। अदालत ने प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर से म् मार्च को बताने को कहा है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होनी है। जिस मामले में सजा हो गयी है या फिर अन्य प्रकार के मामले में।

-सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश

मालूम हो कि न्यायाधीश केके मंडल एवं न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ में तेजाब से नहला कर दो भाइयों को जान से मार डालने का मामला सूचीबद्ध हुआ था। इस केस में निचली अदालत से शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित है। इसी बीच सेवानिवृत न्यायाधीश अंजना प्रकाश की खंडपीठ से पूर्व सांसद को जमानत मिल गई थी।

-क्या कहा है बचाव पक्ष ने

सुनवाई में बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कहा कि जिस केस में जमानत मिल चुकी है,उसमें सुनवाई नहीं करनी है। केवल उसी केस का निपटारा हाईकोर्ट को करना है, जिसमें निचली अदालत से सजा हो चुकी है ओर एस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित है। सिवान की अदालत के फैसले के बाद सजा के बिन्दु पर हाईकोर्ट को निर्णय देना है। इस पर कोर्ट ने प्रधान अपर महाधिवक्ता को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। म् अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।