PATNA : आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्त में आए नगर विकास एवं आवास विभाग के करोड़पति सहायक अभियंता कामेश्वर प्रसाद सिंह पर रिजर्व बैंक की नजर है। दिन प्रतिदिन उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। बैंक के लॉकर में क्.ब्0 करोड़ रुपए नकदी रखने के आरोप में आरबीआई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है।

- बैंक लॉकर में नगद रखना अपराध

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार किसी को बैंक लॉकर में नकद राशि रखने की इजाजत नहीं है। ये अपराध है। केपी सिंह और उनके परिजनों के बैंक लॉकर से विगत ख्ख् अगस्त को क्.ब्0 करोड़ रुपए नकद बरामद होने के बाद विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी इसकी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध करा दी है। जबकि एसवीयू केपी सिंह की साढ़े पांच करोड़ से भी अधिक की चल व अचल संपत्ति की आधिकारिक जानकारी आयकर विभाग को पहले ही उपलब्ध करा चुकी है। एसवीयू के आइजी रत्न संजय ने इसकी पुष्टि की है।

- प्रदेश का पहला मामला

प्रदेश का यह पहला मामला है जब किसी लोकसेवक के बैंक लॉकर से इतने बड़े पैमाने पर नकद राशि बरामद की गई है। आरबीआई के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैंक लॉकर में नकद राशि रखना या छुपाना गैर कानूनी है। इससे रुपए का रोटेशन रुक जाता है। ऐसे मामलों में देश के बैंकिंग कानून के तहत दोषी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है कि एसवीयू की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। हालांकि केपी सिंह को इस मामले में पहले नोटिस जारी की जा रही है।