-शेखपुरा सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई न्यायिक कार्यवाही

PATNA/BIHARSHARIFF: लोजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सूरजभान के खिलाफ सोमवार को शेखपुरा सिविल कोर्ट ने आरोप गठित किया। अब इस मामले में सांसद के खिलाफ कोर्ट का ट्रायल शुरू हो गया है। शेखपुरा सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी देशमुख की अदालत में सूरजभान के खिलाफ आरोप गठन की न्यायिक कार्यवाही पूरी की गई। इस दौरान पूर्व सांसद कोर्ट में खड़े रहे। आरोप गठन की कार्यवाही सूरजभान के साथ लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंदन यादव के खिलाफ भी संयुक्त रूप से की गई। न्यायिक अधिकारी ने पूर्व सांसद को आरोप पढ़ कर सुनाया, जिसे उन्होंने नकार दिया। पांच मिनट की इस न्यायिक कार्यवाही के बाद सूरजभान नवादा रवाना हो गए।

मामला ख्0क्0 में आचार संहिता का

सूरजभान के अधिवक्ता ललन कुमार ने बताया कि यह मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है। ख्0क्0 के विधान सभा चुनाव के दौरान अपने दलीय उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में बरबीघा आए सूरजभान पर निर्धारित समय से अधिक समय तक सभा करने और सभा में निर्धारित सीमा से अधिक भीड़ जुटाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय प्रशासन ने सूरजभान तथा लोजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष चंदन यादव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का केश दर्ज किया था। अधिवक्ता ने बताया कि सूरजभान और चंदन यादव जमानत पर हैं। सोमवार को आरोप गठन की कार्यवाही हुई। कोर्ट में लोजपा के जिलाध्यक्ष शेखर पासवान और भाजपा नेता डॉ। मधुकर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।