क्कन्ञ्जहृन्: किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिहार सरकार की फसल सहायता योजना के लिए किए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही आवेदन माना जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किसान इसके हकदार नहीं होंगे। नई योजना की अधिसूचना जल्द जारी होगी। ज्ञात हो कि ऐसे किसान जो अपनी भूमि के साथ-साथ दूसरे की जमीन पर भी खेती करते हैं, उन्हें इसका लाभ लेने के लिए रैयत या गैर रैयात में से किसी एक ही विकल्प को चुनना होगा। दोनों श्रेणियों में इसका लाभ नहीं लिया सकता है। गैर रैयत श्रेणी में एक परिवार से किसी एक ही सदस्य को इसका लाभ मिल सकेगा। सहायता राशि के भुगतान की तिथि भी तय कर दी गई है। हर साल खरीफ फसलों के लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मई से शुरू होगा जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसी तरह रबी फसल के लिए अक्टूबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। पात्र किसानों को खरीफ की सहायता राशि का भुगतान अप्रैल तक और रबी के लिए 31 जुलाई तक होगा।

होगा आकलन

अगर किसी क्षेत्र में निर्धारित समय तक कटनी खत्म नहीं हुई है तो वहां क्षति का आकलन आसपास के क्षेत्रों के हिसाब से होगा या उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर मान्य होगी। फसलों के लिहाज से बिहार को उच्च जोखिम वाला राज्य माना जाता है। इसलिए यहां लगभग प्रत्येक वर्ष किसी-किसी क्षेत्र में 70 फीसद फसलों की क्षति की आशंका बनी रहती है। सहायता योजना के लिए निबंधित किसानों में से 2 परसेंट का औचक सत्यापन किया जाएगा। जिम्मेदारी जिला स्तरीय समिति की होगी।