-भव्या होटल से तीन साल पहले लापता कृष्ण भगवान तिवारी मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख

क्कन्ञ्जहृन्: पटना जंक्शन स्थित भव्या होटल में तीन साल पहले लापता कृष्ण भगवान तिवारी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर मुख्य सचिव को तलब किया है। साथ ही हलफनामा दायर कर एक माह के भीतर जानकारी मांगी है। कोर्ट का कहना है कि यदि होटल का सीसीटीवी सही रहता तो होटल से लापता हुए तिवारी की गुत्थी सुलझ सकती थी। तिवारी इसी होटल के कमरा नं.110 से 2015 में लापता हो गए थे। इस गुमशुदगी को लेकर कोतवाली थाना कांड संख्या .224/2015 दर्ज किया गया था। इस मसले पर न्यायाधीश डॉ। रविरंजन एवं न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने कोतवाली पुलिस की बेबसी पर नाराजगी जाहिर कर मुख्य सचिव को एक महीने के भीतर हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि आखिर ऐसे हालात में राज्य सरकार क्या करने जा रही है?

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी

भगवान तिवारी की बहन गीता तिवारी ने लापता भाई की वापसी के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उन्होने अदालत से कहा है कि यदि समय रहते पुलिस ने ठीक ढंग से काम किया होता तो उसके भाई का पता लग गया होता। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही कदम उठाना चाहिए। सीसीटीवी खराब रहने पर होटल पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर होटलों पर कौन नजर रखता है।